रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की है। सीएम सोरेन ने गुरुवार को इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और इसकी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसे मंत्रिमंडल से पारित कराया जाएगा। किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (न्यूज देने वाली वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे लोगों को पत्रकार की श्रेणी में माना गया है। दि वर्किग जर्नलस्टि एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसन्स आॅफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों। यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी। पत्रकारों के साथ ही वीडियोग्राफर, व्यंगकार, चित्रकार को भी इसमें शामिल किया गया है। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली -2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के साथ ही उसके पति या पत्नी और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगा। इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार और बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमश: 80 और 20 के अनुपात में किया जायेगा।