रविरंजन कुमार
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री फिलबियूस बारला को न्यायालय के आदेश के आलोक में 2 वेतन वृद्धि का दंड को विलोपित किया है। वर्तमान में जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका के पद पर पदस्थापित हैं।
श्री आशीष कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी बासुकीनाथ नगर पंचायत जिला दुमका में पदस्थापित है।
श्री फिलबियूस बारला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-703/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-447 (HRMS), दिनांक 05.02.2019 एवं संकल्प सं0-1763 (HRMS), दिनांक 15.04.2019 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के आलोक विलोपित किया है। जिसमें इन्हें दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया गया था।
श्री आशीष कुमार, झा0प्र0से0, (चतुर्थ सीमित बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज के विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया है।
क्या था आरोप
मनरेगा की योजनाओं में जेसीबी से कार्य कराने, बिना कार्य कराये राशि की निकासी करने, फर्जी मस्टररोल तैयार कर राशि की निकासी करने से संबंधित कुल 30 आरोप प्रतिवेदित किया गया।
इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री रंजीत कुमार लाल ने संकल्प जारी किया है।