- कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने लिया फैसला, 39 प्रस्तावों पर लगायी मुहर
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है। पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत नियमावली में जनप्रतिनिधियों के मासिक वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गयी है, जिला परिषद अध्यक्ष को अब 12,000 वेतन मिलेगा जबकि मुखिया को ढाई हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा। झारखंड श्रम सेवा नियमावली के भाग 13 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है।
हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिये गये जिसमें तीन त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मुद्दा काफी अहम बताया जा रहा है। वहीं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 के संशोधन को स्वीकृति दी गयी है।
गिरिडीह में सॉर्बेट के हॉस्पिटल के निर्माण की भी अनुमति दे दी गयी है। शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्रीयोजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी गयी है। इस तरह से कैबिनेट की बैठक में कुल 39 मामलों में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है।
कैबिनेट की एक और अहम फैसले में जंगली जीव से क्षति मामले में अगर मृत्यु होती है तो 3 लाख से जबकि मकान क्षति होने पर 100000 रुपये का भुगतान सरकार करेगी।
कैबिनेट की बैठक में झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन, शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की मंजूरी, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सचिवालय की तरह प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मंजूरी, जल सहियाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और साड़ी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- डॉ श्वेता कुमारी लेस्लीगंज पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की लगी मुहर
- झारखंड श्रम सेवा नियमावली के भाग 13 में संशोधन को मंजूरी
- झारखंड राज्य में कार्यरत 4 सीएट स्कूल में कर्मियों के मानदेय में वृद्धि
- झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 23 में संशोधन को मंजूरी
- सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी
- गिरिडीह के बगोदर सरिया में अनुमंडल स्तरीय न्यायालय को मंजूरी
- झारखंड पशुपालन संवर्ग के नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी
- सहायक आचार्य संशोधन नियमावली 23 के गठन की स्वीकृति
- जल सहियाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और साड़ी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली
- श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सचिवालय की तरह प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मंजूरी
- पारा मेडिकल कर्मियों के नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन को स्वीकृति
- झारखंड सरकार के राइट वे पॉलिसी में आंशिक संशोधन को स्वीकृति
- त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मासिक मानदेय और भत्ता में वृद्धि, जिला परिषद अध्यक्ष को अब 12 हजार मिलेगा, मुखिया को 2500 मिलेगा मानदेय
- झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन
- आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली को झारखंड के राजपत्र में अधिसूचित करने को मंजूरी
- शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना की शुरूआत की मंजूरी
- गिरिडीह में 100 बेड के हॉस्पिटल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत
- जंगली जीव से क्षति मामले में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा दो लाख से तीन लाख, मकान क्षति होने पर एक लाख मिलेगा