रवि रंजन कुमार
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है।
बताते चलें कि राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिंह तत्कालीन अंचल अधिकारी सिमडेगा सदर के विरुद्ध उपायुक्त/ भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति के बिना अनुसूचित जाति की जमीन का निबंधन करने दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में समरूपता नहीं रखने पद का दुरुपयोग करने दायित्व के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोप उपायुक्त के द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र क में प्रतिवेदित है प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।
झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री शिवाजी भगत तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ठेठईटांगर सिमडेगा के विरुद्ध बगैर प्रभार सौंपे बिना अनुमति प्रखंड मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, रोकड़ पंजी का अद्यतन संधारण एवं निरीक्षण पर्यवेक्षण नहीं करने अपने दायित्व का निर्वहन नही करने संबंधी उपायुक्त द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र क में प्रतिवेदित है प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।
श्री भगत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप समाहर्ता सिमडेगा को उपर स्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है।
उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों की विभागीय जांच अधिकारी सेवानिवृत्त आईएएस श्री अरविंद कुमार को बनाया गया है।
इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।