रवि रंजन
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभय कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी नौडीहा बाजार जिला पलामू संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी देवीपुर जिला देवघर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण परीक्षा पर विचार करते हुए पूर्व में प्रस्तावित दंड असंच्यात्मक प्रभाव से 3 वेतन वृद्धि पर रोक को संशोधित करते हुए झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2016 के नियम 14(चार) के अंतर्गत असंच्यात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया है।