रांची। झारखंड के स्थानीय युवाओं के नियोजन से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पास नहीं हो सका। इस विधेयक के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाना है। विधेयक में कई त्रुटियां सामने आयी। कुल 22 विधायकों ने संसोधन प्रस्ताव लाया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस नियम के तहत राज्य के सभी एलएलपी, एलटीडी, प्रा लि कंपनियों में 75 फीसद युवाओं के लिये नौकरी आरक्षित किया जाना है। हालांकि, ये नियम राज्य और केंद्र सरकार की कंपिनयों में लागू नहीं होगा। बात दें कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग प्रदीप यादव और बिनोद सिंह ने की थी।