टीम एबीएन, रांची। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर महापौर/अध्यक्ष पद के लिए निवार्ची पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता स्तर व सहायक निर्वाची पदाधिकारी उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। वहीं वार्ड पार्षद के लिए उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी नियुक्त करने की बात कही है। उपायुक्तों को भेजे पत्र में कहा है कि पांच वार्डों तक के लिए एक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है। जरूरत के तहत इस संख्या को कम या ज्यादा की जा सकती है। वहीं वैसे अधिकारी जो नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर परिषद के कार्यरत अधिकारी निवार्ची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किये जायेंगे। वैसे पदाधिकारी /कर्मचारी जो विगत लोकसभा/विधानसभा चुनाव में दोषपूर्ण कार्य के आरोपित हों या जिन्होंने चुनावी कार्य मे शिथिलता बरती हों उन्हें भी निर्वाची/सहायक निर्वाची पदाधिकारी का पद नहीं दिया जा सकता है। सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है निर्वाची/सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उनका नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर व ई-मेल आईडी आगामी 29 अक्टूबर तक भेजी जानी आवश्यक है। साथ ही राज्य के सभी जिलों के 48 नगर निकायों में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022-23 इसी वर्ष दिसंबर माह में कराने का आदेश दिया गया है।