एबीएन सेंट्रल डेस्क। लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट मामले की सुनवाई आज होगी। इससे पहले 10 जून को होने वाली सुनवाई 14 जून तक के लिए टाल दी गयी थी। लालू यादव को किडनी ट्रासप्लांट कराने के लिए सिंगापुर जाना है। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका देकर पासपोर्ट देने की मांग की है। बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत के बाद सीबीआई कोर्ट में उनका पासपोर्ट जमा कराया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अर्जी में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो पासपोर्ट है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है और इस वजह से उसे रिन्यूअल कराना है। वहीं अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद यह है कि लालू यादव को सिंगापुर जाना है। दरअसल, लालू यादव की किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। नेशनल हेराल्स केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को करीब साढ़े आठ घंटे पूछताछ की है। ईडी ने राहुल गांधी को मंगलवार को फिर पेश होने के लिए समन जारी किया है। इससे पहले सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी से एंजेसी के अधिकारियों ने सुबह करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद वह लंच ब्रेक के लिए निकल गए। लंच ब्रेक में राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने अस्पताल पहुंचे। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ब्रेक के बाद फिर कांग्रेस नेता करीब साढ़े तीन बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनसे रात करीब करीब 9 बजे तक पूछताछ की। इससे पहले राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी भी की। कांग्रेस ने कहा कि न हम डरेंगे न झुकेंगे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी उनसे मिलने थाने पहुंचती हैं। जहां एक ओर कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक फटे कपड़ों में थाने में बैठे हैं। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को समन जारी कर पेश होने कि लिए कहा था। सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने ईडी से पेश होने के लिए समय मांगा है। सोनिया गांधी की तबियत खराब है और वह गंगाराम अस्पताप में भर्ती हैं। ईडी ने उन्हें 23 जून को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में करोड़ों रुपये के कथित चिटफंड घोटाले के सिलसिले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। उसने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोजन की शिकायत में मुख्य कंपनी डीजेएन कोमोडिटीज समेत आठ आरोपी नामजद किये गये हैं। उसने कहा कि रांची की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोपपत्र का संज्ञान लिया। ईडी के अनुसार झारखंड पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद डीजेएन कोमोडिटीज और उसके स्वामित्वों दिवंगत जितेंद्र मोहन सिन्हा और विशाल कुमार सिन्हा पर मामला दर्ज किया गया है। उनपर (आरोपियों पर) आरोप है उन्होंने प्रति माह तीन-चाह प्रतिशत का ‘आकर्षक’ रिटर्न का आश्वासन देकर निर्दोष लोगों से चिटफंड कंपनी (डीजेएन कोमोडिटीज) में निवेश करवाया और उन्हें चूना लगाया। झारखंड पुलिस ने भादंसं की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच में पाया गया कि विशाल कुमार सिन्हा ने दिवंगत जितेंद्र मोहन सिन्हा, प्रशांत कुमार, इवातुरी संतोष, विवेक सिन्हा, आनंन मोहन सिन्हा एवं बिपिन कुमार के साथ आपराधिक साजिश रचकर झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और असम में डीजेएन कोमोडिटीज की 43 शाखाएं खोलीं एवं इसकी सूचना मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज आॅफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) को नहीं दी। उसने आरोप लगाया, ह्यह्यअपराध से हुई कमाई की हेराफेरी के लिए आरोपियों, अन्य कंपनियों/फर्मों के नाम पर 68 बैंक खाते खोले गये।
टीम एबीएन, रांची। राजधानी में 15 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। व्यवसायी पुनीत पोद्दार और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। बता दें कि राजधानी के कांके रोड, चर्च कॉम्पलेक्स और अपर बाजार स्थित ठिकानों पर रेड चल रहा है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन पूरा होने पर आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई। अदालत ने पूजा सिंघल की न्यायिक अवधि को विस्तार देते हुए उन्हें दुबारा 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इस तरह अभी पूजा सिंघल जेल में ही रहेगी और 22 जून को अदालत में उनकी अगली पेशी की तिथि निर्धारित की गयी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूजा सिंघल की पेशी हुई। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह और पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने पक्षा। बाद में ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि ईडी द्वारा पूछताछ के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी, इस कारण न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूजा सिंघल की अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी की गयी। उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से अभी पूजा सिंघल या सुमन कुमार को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जरूरत पड़ने पर रिमांड की मांग की जा सकती है या अदालत की अनुमति से जेल में जाकर पूछताछ हो सकती है। पेशी के दौरान अदालत द्वारा पूछे गये सवालों पर पूजा सिंघल ने बताया कि उन्हें जेल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ईडी पूछताछ के दौरान मेडिकल जांच से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि 25 मई से न्यायिक हिरासत में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों तक रिमांड में पूछताछ के बाद 25 मई से वह जेल में बंद है, जबकि इस मामले में सीए सुमन कुमार भी 20 मई से जूल में बंद है।
टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में छह हजार जुर्माना के साथ रिहा कर दिया। यादव ने एसके मुंडा की अदालत में हाजिर हुए यहां उन्हें आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में 6000 रुपए जुर्माने के साथ रिहा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 2009 में गढ़वा जिले के एक सभा में लालू यादव ने निर्धारित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर हेलीकाप्टर उतरवा दिया था। इससे अफरातफरी मच गई थी और इसको लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट में हाजिर होने के लिए यादव झारखंड के डाल्टनगंज आए हुए थे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीबीआई की विशेष अदालत में अपील की है कि उनका पासपोर्ट नवीनीकृत करने के लिए जारी किया जाए क्योंकि संभावित किडनी प्रतिरोपण के लिए उन्हें विदेश यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रसाद के वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को प्रसाद (73) को 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में जमानत दी थी। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने प्रसाद को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया, लालू प्रसाद ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अपील की है। उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दायर की है कि उनका पासपोर्ट नवीनीकरण कराने के लिए सौंप दिया जाए। अर्जी में कहा गया है कि नवीनीकरण के बाद पासपोर्ट को अदालत में जमा कर दिया जाएगा। कुमार ने कहा, उन्होंने (प्रसाद) अर्जी में कहा है कि यह किडनी की नाकामी का मामला है और उन्हें इलाज या प्रतिरोपण के लिए विदेश जाने की आवश्यकता हो सकती है। अर्जी में कहा गया है, अगर डॉक्टर से उपचार के लिए समय मिलता है तो पासपोर्ट जारी करने और इलाज के लिए वह विदेश जाने की अनुमति का अनुरोध करेंगे। कुमार ने कहा कि अर्जी पर 10 जून को सुनवाई होगी। प्रसाद किडनी की समस्या सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। वह स्टेज-4 किडनी की बीमारी के मरीज हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रसाद की किडनी 20 प्रतिशत क्षमता से काम कर रही है। वकील ने कहा कि प्रसाद 2009 में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले के संबंध में डालटनगंज पहुंचे हैं। प्रसाद एक उम्मीदवार के प्रचार के लिए गढ़वा की चुनावी रैली में गए थे और हेलीकॉप्टर निर्धारित स्थान से अलग किसी अन्य स्थान पर उतरा था। श्री कुमार ने कहा कि मामला बाद में रांची और फिर डालटनगंज स्थानांतरित कर दिया गया और प्रसाद को आठ जून को विशेष अदालत में पेश होना है।
टीम एबीएन, रांची। आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण की जांच में एक बार फिर ईडी की टीम रेस हो गई है। यह पहली बार है जब इस मामले में ईडी दफ्तर में एक साथ आधा दर्जन से अधिक अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को चार जिलों के डीएमओ, दो डीटीओ के साथ-साथ प्रेम प्रकाश और कई बिल्डर्स से एक साथ पूछताछ चल रही है। जब से पूजा सिंघल मामले की जांच का जिम्मा ईडी को मिला है तब से ईडी दफ्तर पर सबकी नजर है। यही वजह है कि बुधवार को ईडी दफ्तर पहुंचने वाला चाहे डीएमओ हो डीटीओ या फिर प्रेम प्रकाश सभी छुपते छुपाते पहुंचे। कुछ डीएमओ और डीटीओ स्कूटी में फूल हेलमेट पहने ईडी कार्यालय आये। सभी के पास कई फाइलें भी थीं। वहीं प्रेम प्रकाश ईडी दफ्तर पहुंचे और कुछ देर बाद वापस लौट गए। लेकिन लौटने के 1 घंटे बाद फिर से उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया। बाद में प्रेम प्रकाश 12 बजे दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे। तब से उनसे भी पूछताछ जारी है। बता दें कि गुरुवार को ईडी ने खूंटी के डीएमओ मो नदीम शमी, चाईबासा के डीएमओ निशांत अभिषेक, सरायकेला के डीएमओ सन्नी कुमार और चतरा के डीएमओ गोपाल कुमार दास से पूछताछ की थी। शुक्रवार को भी लगभग आधा दर्जन डीएमओ से पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार पलामू और पाकुड़ के डीटीओ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। डीटीओ के द्वारा अवैध खनिज के परिवहन पर लगाम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई, साथ ही मनी ट्रेल के पहलूओं पर इन अधिकारियों का बयान दर्ज कराया जा रहा है। इससे पहले ईडी ने पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम के डीएमओ से पूछताछ कर चुकी है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में भेज दिया गया है। सोमवार को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बाद आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से सत्येंद्र जैन की कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड स्वीकार करते हुए जैन को 9 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जज गीताजंलि की अदालत से कहा कि हम सत्येंद्र जैन की 14 दिन की रिमांड चाहते हैं। मेहता ने दलील दी कि जैन ने फरवरी 2015 से मई 2017 तक मंत्री रहते हुए अपने और परिवार के नाम आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसमें उनसे पूछताछ के लिए 14 दिन की कस्टडी जरूरी है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद जैन को 9 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। सत्येंद्र जैन के वकील ऋषिकेश कुमार ने अदालत के बाहर कहा, कोर्ट ने उनको 9 दिन की रिमांड पर भेजा है। सत्येंद्र जैन 9 जून को फिर से पेश होंगे। यह एक तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है। इस मामले में कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है और ED ने पुराने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े हवाला की लेन-देन के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं: सीबीआई- इस बीच सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को बंद नहीं किया है। सीबीआई ने मंगलवार को कहा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। इन रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है, सीबीआई ने जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सीबीआई ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और दिंसबर, 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।
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