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गोला गोली कांड : रामगढ़ विधायक ममता कुमारी सहित 13 दोषी करार, 12 को सजा का ऐलान
Published / 2022-12-08 20:02:10
गोला गोली कांड : रामगढ़ विधायक ममता कुमारी सहित 13 दोषी करार, 12 को सजा का ऐलान

सभी दोषियों को न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में रामगढ़ विधायक की विधायकी की होगी खत्मटीम एबीएन, हजारीबाग/ रामगढ़। हजारीबाग 2016 में रामगढ़ के गोला थाना अंतर्गत हुए बहुचर्चित गोला गोली में रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों पर न्यायालय ने आरोप तय करते हुए दोषी करार दिया 8 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 मैं सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल विधायक ममता देवी कुंवर महतो दिलदार अंसारी भावेश्वर भगत यदु महतो मनोज पूजा कालेश्वर महतो लाल बहादुर महतो वासुदेव प्रसाद आदिल इनामी अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महत्व को भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 353, 324, 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506 427 और 435 में दोषी पाया। न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों पर सजा की बिंदु पर सुनवाई 12 दिसंबर को की जायेगी।  बताते चलें कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी औरतों के बीच जमीन का हस्तांतरण को लेकर विवाद चल रहा था राजीव जायसवाल और विधायक ममता देवी के नेतृत्व में आईपीएल कंपनी मैं धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच रेस 2 और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक बढ़ गया उग्र भीड़ में आईपीएल कंपनी में तोड़फोड़ मचा दिया किसी भी उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा छोड़े गए और फायरिंग भी की गई फायरिंग दोनों ओर से होने लगी। किसी फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो, दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी घटना के बाद गोला बी डि ओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/ 2016 दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन सरोज लकड़ा अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी ने अपना पक्ष रखा एवम बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा।

सीएम हेमंत के पूर्व सहयोगी, मंत्री के मामले में ईडी को बनायें पक्षकार : हाईकोर्ट
Published / 2022-12-07 20:48:22
सीएम हेमंत के पूर्व सहयोगी, मंत्री के मामले में ईडी को बनायें पक्षकार : हाईकोर्ट

टीम एबीएन, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सहयोगी पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। मामला पाकुड़ जिले के बरहरवा रोड स्थित एक टोल प्लाजा की निविदा में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है।  न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने विषय पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ईडी को मामले में एक पक्ष बनाया जाए। पाकुड़ के एक व्यवसायी शंभू नंदन कुमार ने 2020 में आलम और मिश्रा के खिलाफ याचिका दायर की थी। मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आलम ने ह्यह्यपाकुड़ में बरहरवा रोड पर टोल टैक्स केंद्र की नीलामी को प्रभावित करने में अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वहीं याचिकाकर्ता ने मंत्री पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। झारखंड पुलिस ने पिछले महीने कहा था कि बरहरवा टोल प्लाजा निविदा मामले में कथित धमकी के संबंध में जांच में मिश्रा और आलम को निर्दोष पाया गया है।

गूगल ने बंद कर दिये 5197 यूट्यूब चैनल
Published / 2022-12-05 13:46:22
गूगल ने बंद कर दिये 5197 यूट्यूब चैनल

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो  बता दें कि गूगल ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों यूट्यूब चैनलों को रिमूव कर दिया है।गूगल ने रूस, चीन और ब्राजील से चल रहे इन यूट्यूब अकाउंट्स को को-ऑर्डिनेट इंफ्लूएंस ऑपरेशन से जुड़ी जांच के दौरान हटाया है। केवल चीन ही नहीं, गूगल ने कॉर्डिनेटेड इंफ्लूएंस ऑपरेशन की जांच के दौरान 718 यूट्यूब चैनल को भी अपने प्लेटफॉर्म से बाहर का रास्ता से दिखा दिया है, यानी इन चैनलों को रिमूव कर दिया गया है। गूगल का कहना है कि ये कैंपेन इंटरनेट रिसर्च एजेंसी यानी आईआरए से जुड़ा था जो रूसी भाषा में कंटेंट को शेयर कर रहा था। ये कैंपेन रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट तो वहीं यूक्रेन की आलोचना कर रहा था। चीन और रूस ही नहीं बल्कि गूगल ने ब्राजील से चल रहे 76 यूट्यूब चैनल को भी अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है। यहां जो कैंपेन चल रहा था वह ब्राजीलियाई पुर्तगाली में कंटेंट को शेयर कर रहा था और ये कंटेंट ब्राजील राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रहा था। गूगल ने बताया कि 8 यूट्यूब चैनल्स को रिमूव कर दिया गया है और 2 डोमेन को गूगल न्यूज और डिस्कवर में दिखने से रोक दिया गया है।गूगल ने चीन से जुड़ी कॉर्डिनेटेड इंफ्लूएंस ऑपरेशन की जांच के चलते 5 हजार 197 यूट्यूब चैनल और 17 ब्लॉगर ब्लॉग को रिमूव कर दिया है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि ये ब्लॉग और यूट्यूब चैनल चीनी भाषा में एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और लाइफस्टाइल से जुड़े स्पैम कंटेंट को अपलोड कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन चैनलों पर चीन और अमेरिका के विदेशी मामलों के बारे में चीनी और अंग्रेजी में एक बहुत छोटा कंटेंट भी अपलोड किया गया था।

14 तक बढ़ायी गयी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की हिरासत अवधि
Published / 2022-12-03 23:31:20
14 तक बढ़ायी गयी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की हिरासत अवधि

टीम एबीएन, रांची। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट में शनिवार को हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। बच्चू यादव के डिस्चार्ज पिटीशन पर अब 14 दिसम्बर को सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है। इसपर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय दिया है। पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश इन तीनों की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने पूर्व में ही खारिज कर दी है।

अब 15 साल की मुस्लिम लड़की चुन सकती है मनपसंद शौहर
Published / 2022-12-01 18:17:30
अब 15 साल की मुस्लिम लड़की चुन सकती है मनपसंद शौहर

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाटीम एबीएन, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए कहा कि 15 साल या इससे ज्यादा उम्र की मुस्लिम लड़कियों को अपने अभिभावकों की दखलअंदाजी के बिना अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। इसके साथ ही अदालत ने एक मुस्लिम युवक के खिलाफ अपने समुदाय की 15 साल की लड़की से शादी करने वाले दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दी। प्राथमिकी में बिहार के नवादा में रहने वाले 24 वर्षीय मोहम्मद सोनू पर झारखंड के जमशेदपुर के जुगसलाई की 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की को बहला फुसलाकर शादी के लिए घर से भगा ले जाने का आरोप लगा था।  लड़की के पिता द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर सोनू ने आपराधिक कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी और झारखंड उच्च न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर की। हालांकि लड़की के पिता ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस शादी के खिलाफ वह नहीं हैं। पिता ने अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त शौहर की तलाश पूरी करने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए अदालत में कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण उन्होंने मोहम्मद सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। दरअसल, लड़की के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने भी बताया कि इस शादी को दोनों परिवारों ने स्वीकार कर लिया है।  जस्टिस एसके द्विवेदी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उसके आधार पर शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया। बता दें कि सोनू के खिलाफ लड़की के पिता ने आईपीसी की धारा 366अ और 120इ के तहत FIR दर्ज कराई थी। बुधवार को उच्च न्यायालय ने अपने दिए फैसले में कहा कि मुस्लिम लड़कियों के विवाह से संबंधित मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा अदालत द्वारा इस विशेष मामले के संदर्भ में यह जोड़ा गया कि लड़की की उम्र 15 वर्ष है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए वो स्वतंत्र है।

ईडी ने किया पल्स अस्पताल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर को अटैच
Published / 2022-12-01 18:10:57
ईडी ने किया पल्स अस्पताल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर को अटैच

पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाईटीम एबीएन, रांची। प्रवर्तन निदेशाल यानी ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की अचल संपत्ति को अंतरिम रूप से अटैच कर लिया है। इसमें रांची के बरियातू में मौजूद पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और दो जमीन शामिल हैं। वर्तमान में पूजा सिंघल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। ईडी ने मनरेगा घोटाला में उन्हें मई माह में ही गिरफ्तार किया था। 6 मई को छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए के आवास से 19 करोड़ रुपये बरामद किये गये थे।

लोहरदगा : पोक्सो एक्ट के दो आरोपियों को 20 साल की सजा और 20,000 जुर्माना
Published / 2022-11-30 22:50:14
लोहरदगा : पोक्सो एक्ट के दो आरोपियों को 20 साल की सजा और 20,000 जुर्माना

टीम एबीएन, लोहरदगा। व्यवहार न्यायालय में बुधवार को एडीजी 1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में पोक्सो एक्ट के दो अलग-अलग आरोपियों को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। पहला मामला महिला थाने में 10 /2019 को दर्ज कराया गया था जिसका कांड संख्या 112/ 2019 है। मामले में गौस नगर निवासी रहमान अंसारी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरा मामला सदर थाने में कांड संख्या 43/ 21 के तहत दर्ज कराया गया था। मामले में सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा निवासी सुनील भगत को मामले का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा व 25,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है।

पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
Published / 2022-11-26 23:15:47
पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

टीम एबीएन, रांची। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किये गये सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। 22 नवंबर को ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा के जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसके बाद अदालत ने फैसला 26 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। अदालत में ईडी ने पंकज मिश्रा की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने तर्क दिया है कि अगर पंकज मिश्रा को जमानत मिलती है वह बाहर निकल कर ईडी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ की कमाई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था, पिछले 130 (19 जुलाई) दिनों से पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने यह भी बताया है कि पंकज मिश्रा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर साहिबगंज में कई जगहों पर स्टोन क्रशर चिप्स, बोल्डर का कारोबार कराते थे। साहिबगंज और उसके आसपास के कई साइटों पर क्रशर प्लांट भी लगाये गये थे। ईडी ने अदालत को यह भी जानकारी दी है कि अब तक पंकज मिश्रा की 42 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

सत्येंद्र जैन की जेल में स्पेशल फूड की याचिका खारिज
Published / 2022-11-26 21:30:12
सत्येंद्र जैन की जेल में स्पेशल फूड की याचिका खारिज

जेल के अंदर फ्रूट और सब्जियां देकर दिल्ली जेल नियमावली का उल्लंघन किया गया एबीएन सेंट्रल डेस्क। मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। स्पेशल जज विकास धूल ने उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को फ्रूट औ? सब्जियां देकर दिल्ली जेल नियमावली का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी को विशेष सुविधाएं नहीं दे सकती है।कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन के रिकार्ड के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने 20 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच जेल की कैंटीन से फ्रूट और सब्जियां एक बार को छोड़कर कभी नहीं खरीदी। इसका मतलब है कि उन्हें फ्रूट और सब्जियां जेल में ही मिल रही थीं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेल महानिदेशक औ? तिहाड़ जेल नंबर 7 के 26 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया और जेल नंबर 7 के अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की इस दलील को खारिज कर दिया कि फ्रूट, सब्जियां और ड्राईफ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराने की वजह से एक हफ्ते में दो किलो वजन 28 किलो वजन घट गया। जेल प्रशासन पर वजन कम होने का ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वजन घटने की वजह ये है कि जेल जाने के पहले दिन से जैन ने नियमित भोजन नहीं लिया। नियमित भोजन नहीं लेने पर वजन घटता है।सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने सत्येंद्र जैन के इन आरोपों से इनकार कर दिया कि उन्हें उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जेल प्रशासन ने कहा कि जैन जेल के भोजन की बजाय अपनी पसंद का खाना चाह रहे हैं। जैन की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि सत्येंद्र जैन कट्टर जैन धर्मावलंबी हैं और वे पिछले पांच-छह महीनों से फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, लेकिन पिछले 12 दिनों से तिहाड़ जेल ने उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन देना बंद कर दिया है। मेहरा ने कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के रुल्स 339 और 341 के तहत जैन को अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि जैन का 21 अक्टूबर को एमआरआई स्कैन किया जाना था, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने वो नहीं कराया। उसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक और अधीक्षक से जवाब तलब करते हुए पूछा था कि जैन को पिछले पांच-छह महीनों में कैसा खाना दिया जा रहा था। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से ये भी पूछा था कि क्या दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक जैन को अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट उपलब्ध कराया जा सकता है।

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