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लैंड फॉर जॉब : अबू दोजाना के सीए के कार्यालय में ईडी की रेड, कागजातों की जांच
Published / 2023-03-10 18:27:43
लैंड फॉर जॉब : अबू दोजाना के सीए के कार्यालय में ईडी की रेड, कागजातों की जांच

टीम एबीएन, रांची। जॉब के बदले जमीन मामले को लेकर इडी लगातार राजद सुप्रीमो के सभी संभावित लिंक पर अपनी पहुंच बना रही है। इस बाबत राबड़ी देवी से शुरू हुई पूछताछ लालू यादव की बेटियों के घर पर छापेमारी से होते हुए लालू यादव के करीबी और एक्स एमएलए अबू दोजाना के यहां छापेमारी तक जा पहुंची। इसके बाद खबर है कि अब ईडी ने अपना रुख मंगल टावर स्थित अबू दोजाना के सीए अजय कुमार नायक के कार्यालय की ओर किया है। सुबह 10 बजे से ही हो रही पूछताछ  सुबह 10 बजे से सीए से पूछताछ की जा रही है। साथ ही कागजातों की भी गहनता से जांच की जा रही है। सूचना है कि इस छापेमारी की वजह सीए का लैंड फॉर जॉब मामले से लिंक जुड़ें होने के कारण है। वहीं आज की बड़ी खबर है कि रांची के मंगल टावर में ईडी की बड़ी रेड को अंजाम दिया गया साथ ही अभी छानबीन जारी है। 14 साल पुराना है लैंड फॉर जॉब घोटाला वहीं बता दें कि 14 साल पुराने लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर राजद सुप्रिमों कि मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी से पूछताछ हुई फिर लालू यादव को समन और पूछताछ अब ईडी की गाड़ी का रूख लालू यादव की बेटियों की ओर मुड़ गया है। जी हां लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में में ईडी ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। इनके ठिकानों पर हो रही जांच बता दें केंद्रीय एजेंसी ने लालू यादव की बेटियों हेमा यादव, रागिनी यादव और चंदा यादव के घर समेत देशभर में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। वहीं इसके अलावा ईडी की टीम ने लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता और राजद के पूर्व विधायक अबु दोजाना के ठिकाने पर भी तलाशी चल रही है। बता दें फिलहाल छापेमारी को लेकर ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। लालू ने दी थी जमीन के बदले नौकरी मालूम हो कि राजद सुप्रीमो पर आरोप है कि लालू यादव ने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी थी। 14 साल पूरने इसी मामले को लेकर ईडी ने आज लालू की तीन बेटियों के यहां छापेमारी की है। वहीं दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब स्कैम के इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची में भी लालू प्रसाद यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही।

सीएम हेमन्त सोरेन के सुरक्षा प्रभारी से आज पूछताछ करेगी ईडी
Published / 2023-02-28 15:43:43
सीएम हेमन्त सोरेन के सुरक्षा प्रभारी से आज पूछताछ करेगी ईडी

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार से ईडी आज प्रेम प्रकाश के यहां एके 47 बरामदगी से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। ईडी ने 24 फरवरी को विमल को समन भेजकर तलब किया है। पवार ब्रोकर के नाम से चर्चित प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त महीने में गिरफ़्तार किया था। इस दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास से दो एके-47 और गोलियां बरामद की थीं। यह दोनों हथियार कांस्टेबल मुकेश कुमार और श्यामल होरो को जारी किये गये थे। दोनों सिपाहियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि वे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे।

लालू-राबड़ी समेत 16 के खिलाफ कोर्ट का समन
Published / 2023-02-27 23:49:23
लालू-राबड़ी समेत 16 के खिलाफ कोर्ट का समन

जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में होगी पेशीएबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ समन जारी किया। सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 15 मार्च के लिए समन जारी किया है।नौकरी के बदले जमीन घोटाला क्या है? 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिये गये।सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गईं। रेल भर्ती से जुड़े एक और घोटाले का आरोप यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर भी लगा है।मामले में भी सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है।क्या ये मामला 2017 के आईआरसीटीसी घोटाले से अलग है?आईआरसीटीसी का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। आईआरसीटीसी घोटाले का आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते होने की बात है। दरअसल, रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमिताएं किए जाने की बातें आई थीं। ये टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिकों इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में तीन एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं।

सीएम हेमन्त सोरेन के सुरक्षा प्रभारी को ईडी का समन
Published / 2023-02-24 23:17:01
सीएम हेमन्त सोरेन के सुरक्षा प्रभारी को ईडी का समन

मुश्किलें बढ़ी, एके-47 बरामदगी मामले में ईडी ने भेजा समनटीम एबीएन, रांची। ईडी की छापेमारी के दौरान झारखंड में ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के गलियारे में ऊंची पहुंच रखने वाले ठेकेदार-कारोबारी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर दो एके-47 राइफलों और 60 कारतूस की बरामदगी के मामले में सीएम हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी डीएसपी विमल कुमार की मुश्किलों में इजाफा होने वाला है। ईडी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 28 फरवरी को उन्हें ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। बता दें कि बीते साल अगस्त महीने में प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित घर पर छापेमारी के दौरान राइफल और कारतूस बरामद हुआ था।विमल कुमार की मुश्किलों में इजाफा : बाद में पता चला कि बरामद रायफलें दो पुलिस जवानों की थे। ये दोनों जवान सीएम सिक्योरिटी में तैनात थे, लेकिन अपने हथियार को उन्होंने ठेकेदार के घर पर छोड़ दिया था। ईडी ने ठेकेदार प्रेम प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल, वह रांची के जेल में बंद है। इसी प्रकरण में अब सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज से भी पूछताछ होगी।रांची पुलिस ने इस मामले में प्रेस नोट जारी करके बताया था कि 23 अगस्त को जवानों ने बारिश में फंस जाने की वजह से प्रेम प्रकाश के मकान में एक अलमारी में हथियार और कारतूस रख दिये थे। प्रेम प्रकाश के घर का स्टाफ जवानों के परिचित है, इसलिए रात में दोनों अपने हथियार वहीं छोड़ दिया। जिसके बाद अगले दिन जब वो वापस अपना हथियार लेने पहुंचे तो पता वहां ईडी की छापामारी चल रही है। बाद में रांची पुलिस ने प्रेम प्रकाश के घर हथियार रखने वाले दोनों जवानों को सस्पेंड कर दिया था।

इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पर दूसरे दिन भी ईडी का छापा जारी
Published / 2023-02-22 13:25:40
इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पर दूसरे दिन भी ईडी का छापा जारी

टीम एबीएन, रांची। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी जारी है। यह छापेमारी मंगलवार सुबह पांच बजे से शुरू हुआ है और बुधवार को भी जारी है। वीरेंद्र राम और आलोक रंजन फिलहाल ईडी की हिरासत में है। पूछताछ में ईडी के सामने वीरेंद्र राम ने कई बड़े व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया है।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें काफी डेटा रखा गया है। पेन ड्राइव में ठेकेदारों से पैसे लेने और कई नेताओं को पैसे पहुंचाने के सबूत हैं। माना जा रहा है कि वीरेंद्र राम के करीबी संबंधों के कारण कई राजनेता अब ईडी की रडार पर आ गये हैं।ईडी ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कुल 24 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान वीरेंद्र राम के जरिये बनायी गयी कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला। छापामारी के दौरान 1.50 करोड़ रुपये के जेवरात और करीब 30 लाख रुपये नकद मिले हैं।उल्लेखनीय है कि 2019 में एक कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र राम के अधीनस्थ काम करने वाले एक इंजीनियर के पास से दो करोड़ 90 लाख रुपये मिले थे। बताया जा रहा है कि उस समय जब्त किये गये पैसे भी वीरेंद्र राम के ही थे। ईडी ने उसी समय वीरेंद्र राम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर ईडी का छापा
Published / 2023-02-21 18:43:37
चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर ईडी का छापा

वाह रे झारखंड... एक ठिकाने से मिले 2.45 करोड़ ऐसे कई ठिकाने हैं एबीएन सेंट्रल डेस्क। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)की टीम ने छापा मारा है। ईडी की टीम ने कुल 24 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने वीरेंद्र राम के रांची, दिल्ली, सिरसा, सिवान, जमशेदपुर और आदित्यपुर स्थित ठिकानों पर छापामारी की है। उल्लेखनीय है कि 2019 में एक कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र राम के एक ठिकाने से 2 करोड़ 45 लाख रुपये मिले थे। कहा जाता है कि उस समय जब्त किये गये पैसे भी श्री राम के ही थे। ईडी ने उसी समय श्री राम के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया था।

ईडी कोर्ट में सशरीर हाजिर हुईं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल
Published / 2023-02-16 14:29:02
ईडी कोर्ट में सशरीर हाजिर हुईं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल

टीम एबीएन, रांची। मनी लाउंड्रिंग मामले की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में गुरुवार को सशरीर हाज़िर हुईं। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि आरोप गठन (चार्जफ़्रेम) के बिंदु पर सुनवाई के लिए समय दिया जाये। इसके बाद न्यायालय ने आरोप गठन के लिए सुनवाई की तिथि एक मार्च निर्धारित की है।उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मनी लॉउंड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने रांची ईडी की कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने केस से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता स्नेह सिंह ने पक्ष रखा। पूजा सिंघल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद न्यायिक हिरासत से बाहर हैं।

अब चिकित्सा सेवा भी उपभोक्ता कानून के दायरे में
Published / 2023-02-14 22:15:27
अब चिकित्सा सेवा भी उपभोक्ता कानून के दायरे में

एबीएन सोशल डेस्क। उपभोक्ता को तय राशि के भुगतान के बदले दी जाने वाली सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के दायरे में आती है। उसमें देरी या लापरवाही की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति न्याय प्राप्ति हेतु सेवा प्रदाता के विरुद्ध उपभोक्ता अदालत का द्वार खटखटा सकता है। बेशक वह परिवहन सेवा हो या फिर डॉक्टर अथवा अस्पताल से मिलने वाली मेडिकल सेवा। प्रदेश की एक उपभोक्ता अदालत में 31 जनवरी, 2017 को परिवादी प्रभुलाल पालीवाल द्वारा परिवाद दायर किया गया। जिसमें उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर, 2016 को उनके पुत्र मुकेश का विवाह था। इसके लिए आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे जावद से उदयपुर बारात लेकर जाने के लिए ट्रेवल एजेंसी की एक बस 14101 रुपये किराये पर तय की गई। बस के मालिक को 2100 रुपये बतौर पेशगी भी दिये थे। लेकिन उक्त बस तय किये गये समय 11 बजे नहीं पहुंची। परिवादी प्रभुलाल द्वारा बस मालिक से बार-बार संपर्क करने पर उनके द्वारा कुछ देर में बस आने की बात कही जाती रही। प्रतीक्षा में शाम के तीन बज गए। परिवादी को दूसरी बस की व्यवस्था करके बारात लेकर जानी पड़ी। उपभोक्ता अदालत ने बस मालिक द्वारा समय पर बस न भेजने को लापरवाही माना और ट्रेवल कम्पनी पर 19 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए यह राशि पीड़ित उपभोक्ता को दिलाने का आदेश दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की परिधि में माना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चिकित्सकों व स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप की याचिका को खारिजकर दिया। उपचार भी सेवा ही न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने माना कि केवल 2019 के अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को निरस्त करने से चिकित्सकों द्वारा रोगियों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा शब्द की परिभाषा से बाहर नहीं किया जायेगा। जबकि याचिकाकर्ता की दलील थी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत चिकित्सकों के विरुद्ध उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। मुंबई हाईकोर्ट ने अक्तूबर 2021 में इस याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में विधेयक पेश करते समय केंद्रीय मंत्री के बयान का हवाला दिया गया,जिसमे मंत्री ने तब कहा था, स्वास्थ्य सेवाएं विधेयक के तहत शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मंत्री का बयान कानून के दायरे को सीमित नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता की दलील याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 1986 के कानून में सेवाओं की परिभाषा में स्वास्थ्य सेवा का उल्लेख नहीं था। इसे नए अधिनियम के तहत शामिल करने का प्रस्ताव था जिसे अंतत: हटा दिया गया। इस पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उपभोक्ता अधिनियम में सेवा की परिभाषा व्यापक है। यदि संसद इसे बाहर करना चाहती तो वह इसे स्पष्ट रूप से कहती। लेकिन संसद द्वारा उक्त बाबत कुछ न कहने से स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता अधिनियम के दायरे में ही माना जायेगा। जागरूकता की दरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यूं तो सन 1986 में गठित हो गया था जो उपभोक्ताओ के हितों की रक्षा के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को अपने शोषण से मुक्ति व न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिला। लेकिन आज भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस उपभोक्ता कानून से अनभिज्ञ हैं। समाज के आखिरी व्यक्ति तक इस उपभोक्ता कानून व न्याय के लिए बनाई गई उपभोक्ता अदालतों की जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि आज भी जागरूकता के अभाव में उपभोक्ता विक्रेताओं व सेवा प्रदाताओं द्वारा की जा रही ठगी का शिकार हो रहे हैं। कई प्रावधान शामिल किये, कुछ हटाये उपभोक्ता अदालतों ने पीड़ित उपभोक्ताओं को समय-समय पर न्याय भी दिया है,जो एक ताकत के रूप में व्यवस्थाओं को सुधारने में सहायक सिद्ध हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 गठित होने के बाद इसमें उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 केंद्र सरकार द्वारा बजट घोषणा से प्रभाव में लाया गया था, जिसके चलते 16 मार्च 2011 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम के नियमों में 17 बार नवीन प्रावधान जोड़े गये। इसी प्रकार 25 बार विभिन्न नियमों में संशोधन के साथ प्रावधानों को विलोपित किया गया। यानि समय और आवश्यकता के अनुरूप उपभोक्ता कानून को कारगर बनाने की कोशिश होती रही है, जो एक शुभ संकेत है।

बीबीसी के दिल्ली ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा
Published / 2023-02-14 15:04:12
बीबीसी के दिल्ली ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा

60 से 70 लोगों की टीम पहुंचीएबीएन सेंट्रल डेस्क। बीबीसी के दफ्तर पर आज बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स ने छापे  मारे। आयकर विभाग ने मंगलवार को कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में एक सर्वे ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रसारक द्वारा 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर दो-भाग के डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई।उन्होंने कहा कि विभाग कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है। एक सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। जानकारी के मुताबिक,  कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है इसके साथ ही लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में भी रेड की कार्रवाई की जानकारी दे दी गयी है। उधर, रेड पड़ते ही कांग्रेस ने आईटी की इस कार्रवाई को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन से जोड़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आयी, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है।

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