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झारखंड : सात साल में भी मॉडल जेल मैनुअल तैयार नहीं होने पर हाइकोर्ट नाराज
Published / 2023-03-17 23:07:20
झारखंड : सात साल में भी मॉडल जेल मैनुअल तैयार नहीं होने पर हाइकोर्ट नाराज

टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव को छह अप्रैल को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। गृह सचिव को यह बताने को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक राज्य में मॉडल जेल मैनुअल क्यों नहीं तैयार किया गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जतायी। अदालत ने कहा कि आखिर सरकार जेल मैनुअल बनाने में स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रही है।सरकार को वर्ष 2016 से मॉडल जेल मैनुअल बनाने का निर्देश दिया गया है। सात साल बीत जाने के बाद भी कभी कहा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग हो रही। कभी कैबिनेट में भेजे जाने की बात कही जा रही है। सिर्फ फाइल इधर से उधर हो रही है लेकिन मैनुअल अब तक तैयार क्यों नहीं हो सका, इसकी सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है।

रिम्स में हड़ताल से 28 लोगों की मौत पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त
Published / 2023-03-16 22:59:01
रिम्स में हड़ताल से 28 लोगों की मौत पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त

टीम एबीएन, रांची। रिम्स में जून, 2028 में नर्सों और डाक्टरों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत मामले पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। इस मामले में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।रिम्स में एक जून, 2018 को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने बवाल किया। उसके बाद जूनियर डॉक्टर और नर्सें हड़ताल पर चली गयी। हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत हो गयी। इन मौतों की जांच के लिए कमेटी गठित करने एवं इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग को लेकर झारखंड छात्र संघ की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर आज आंशिक सुनवाई हुई।मामले में राज्य सरकार एवं रिम्स प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, जिस पर इनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी। कोर्ट ने इन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली तिथि निर्धारित की।

बीसीआइ ने दी विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को भारत में वकालत करने की अनुमति
Published / 2023-03-16 19:11:19
बीसीआइ ने दी विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को भारत में वकालत करने की अनुमति

एबीएन सेंट्रल डेस्क। बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) ने बुधवार को विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिक आधार पर भारत में विदेशी कानून पर वकालत करने की अनुमति दे दी। रेसीप्रोकल लॉ ऐसे कानूनी दर्जे को कहा जाता है, जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के नागरिक को अधिकार व विशेषाधिकार देता है, अगर ऐसा ही विशेषाधिकार पहले देश ने दे रखा है। इस तरह के कानूनों पर विदेशी वकील व फर्में बहस कर सकेंगी। इस नियम में साफ किया गया है कि विदेशी वकील या कानून फर्म इउक में पंजीकरण के बगैर वकालत नहीं कर सकेंगी। विदेशी वकीलों को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर सलाह देने की अनुमति होगी और उन्हें भारतीय न्यायालयों और पंचाटों के समक्ष वकालत की अनुमति नहीं होगी। नियम में कहा गया है, अगर जरूरत पड़ती है तो बार काउंसिल आफ इंडिया भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से इस सिलसिले में परामर्श ले सकती है। बीसीआइ ने अंतरराष्ट्रीय वकीलों व पंचाट प्रैक्टिशनरों को रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऐंड रेगुलेशन आफ फॉरेन लॉयर्स ऐंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया, 2022 (नियम) के तहत वकालत करने की अनुमति दी है। बीसीआइ के नियम में कहा गया है कि बार काउंसिल आफ इंडिया का विचार है कि विदेशी कानून, गैर याचिका वाले विविधीकृत अंतरराष्ट्रीय कानूनी मसलों और अंतरराष्ट्रीय पंचाट के क्षेत्र में विदेशी वकीलों को भारत में वकालत करने की राह खोलनी चाहिए। इससे कानूनी पेशेवरों की दीर्घावधि के हिसाब से राह खुलेगी और भारत के वकीलों को भी लाभ होगा। बीसीआइ ने कहा है कि अगर नियमन के दायरे में विदेशी वकीलों को वकालत की अनुमति दी जाएगी तो भारत को किसी नुकसान की संभावना नहीं है। इसमें कहा गया है कि इन नियमों से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को लेकर उठ रही चिंता को भी दूर करने में मदद मिलेगी और भारत अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायाधिकरण का केंद्र बन सकेगा। इसे लेकर कानून के क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया सामान्यतया सकारात्मक है, वहीं कुछ हिस्सेदारों ने बुलेटप्रूफिंग को लेकर चिंता जताई है। इस कदम का स्वागत करते हुए सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्राफ ने कहा कि मेरा मानना है कि यह प्रगतिगामी कदम है। भारत का कानूनी बाजार बदलाव के लिए तैयार है और यह बढ़ेगा। मैं इसे खोले जाने का स्वागत करता हूं। वहीं एसऐंडए लॉ आफिसेज की ज्वाइंट मैनेजिंग पार्टनर गुणिता पाहवा ने कहा कि वह भारत के कानून के बाजार को विदेशी फर्मों और वकीलों के लिए खोलने का स्वागत करती हैं, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और इसके लिए उचित नियमन और दिशानिर्देश होने चाहिए, जिससे सभी हिस्सेदारों को काम करने के एक समान अवसर मिल सकें। देसाई ऐंड दीवानजी में सीनियर पार्टनर सिद्धार्थ मोदी ने कहा कि जहां विदेशी कानूनों से भारतीय कानूनों का आच्छादन होता है, बीसीआई व अन्य नियामकों को स्थिति साफ करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारत के कानून क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। एएसएल पार्टनर्स में मैनेजिंग पार्टनर अभिनय शर्मा ने कहा कि एक बड़ा मसला नये कानून स्नातक के रोजगार का है। यह प्राथमिक रूप से भारत व अन्य देशों में अलग तरह के कानूनी प्रशिक्षण और शिक्षा को लेकर है। यह अंतर रोजगार पर असर डाल सकता है। बहरहाल, सिंघानिया ऐंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन ने को नहीं लगता कि इसका कोई व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नियमों में अहम बात यह है कि अनुमति पारस्परिकता के अधीन है। इसका आशय यह है कि काउंसिल पहले संबंधित नियमों की जांच करेगी, ताकि संबंधित देश के साथ पारस्परिकता का पता लगाया जा सके। दीर्घावधि के हिसाब से हम मझोली और छोटी फर्मों के एकीकरण या अधिग्रहण की स्थिति देख सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में- सब चंगा सी।

राजधानी रांची में 87 जगहों पर धारा 144 लागू, जानें क्यों...
Published / 2023-03-15 18:44:14
राजधानी रांची में 87 जगहों पर धारा 144 लागू, जानें क्यों...

टीम एबीएन, रांची। रांची में मैट्रिक की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। परीक्षा को देखते हुए राजधानी के 87 परीक्षा केंद्रों पर 14 मार्च 2023 से 5 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गयी है, ताकि परीक्षा में किसी तरह की कोई भी अड़चन ना आने पाये। जैक बोर्ड की आफिशल वेबसाइट के अनुसार, जैक की ओर से आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 14 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक निर्धारित है। रांची के 87 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:45 बजे से दोपहर के 1:05 तक परीक्षा आयोजित की गयी है। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों के परीक्षा केंद्रों में भीड़ उमड़ने से विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए धारा 144 का पालन सख्ती से होना जरूरी है। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं सीनियर एसपी, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

पूजा सिंघल प्रकरण में आईएएस राजीव अरुण एक्का को नोटिस
Published / 2023-03-14 14:13:22
पूजा सिंघल प्रकरण में आईएएस राजीव अरुण एक्का को नोटिस

टीम एबीएन, रांची। ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े केस में दूसरे आईएएस राजीव अरुण एक्का को नोटिस किया है। विशाल चौधरी के यहां छापे में कई डॉक्यूमेंट, डायरी मिली थीं। जिससे लेन देन की पुष्टि हुई थी। राजीव अरुण एक्का को बुधवार को ईडी के समक्ष उपस्थित होना है।

हरिद्वार : नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कैद
Published / 2023-03-11 23:28:02
हरिद्वार : नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कैद

एबीएन सेंट्रल डेस्क। 16 वर्षीय किशोरी से बेहोशी की हालत में दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के मामले में एडीजे, विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपित युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व 1.13 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 10 मई 2021 को सिडकुल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने की वारदात की गयी थी। ड्यूटी से वापस लौटी माता को पीड़ित किशोरी ने सारी आपबीती बतायी थी। शिकायतकर्ता माता के पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी काफी वक्त से उसे प्रताड़ित कर उत्पीड़न कर रहा है। घटना वाले दिन आरोपी युवक उसके घर में आकर जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया है। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी और मारपीट की थी।घटना के डेढ़ महीने के बाद शिकायतकर्ता माता ने आरोपित वितुल कुमार पुत्र रामकरण सिंह निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर, जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपित युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किये।एफटीएस कोर्ट ने पीड़ित के लिए बतौर प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिये हैं। साथ ही उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजने व पीड़ित को उचित निर्धारण आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिये हैं। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को एक लाख 13 हजार रुपये के अर्थदंड भुगतने की सजा भी सुनायी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिये हैं।

खालिस्तान समर्थक कंटेंट प्रसारित करने वाले 6 यूट्यूब चैनल ब्लॉक
Published / 2023-03-10 23:12:15
खालिस्तान समर्थक कंटेंट प्रसारित करने वाले 6 यूट्यूब चैनल ब्लॉक

मोदी सरकार का बड़ा एक्शनएबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार के अनुरोध के 48 घंटों के अंदर कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने वाले कम से कम छह यूट्यूब चैनल ब्लॉक किये गये हैं। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि विदेशों से संचालित किये जा रहे छह से आठ यूट्यूब चैनल पिछले 10 दिनों में ब्लॉक किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पंजाबी भाषा में सामग्री परोसने वाले ये चैनल सीमावर्ती राज्य में संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।हाल ही में, खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा पंजाब के अजनाला में एक पुलिस थाने पर हमला करने के मद्देनजर यह कार्रवाई की गयी है। सिंह के समर्थक हथियारों से लैस थे और वे अपने एक साथी की रिहाई की मांग कर रहे थे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चैनल को ब्लॉक करने के संबंध में सरकार के अनुरोध पर यूट्यूब 48 घंटों के अंदर कार्रवाई कर रहा है।उन्होंने बताया कि सरकार ने यूट्यूब से आपत्तिजनक सामग्री की स्वत: पहचान करने और इसे ब्लॉक करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गणितीय पद्धति का उपयोग करने का आग्रह किया है। हालांकि, भारतीय संदर्भ में यूट्यूब समस्याओं का सामना कर रहा है क्योंकि सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड की जा रही है और सामग्री की जांच करने के लिए लगायी गयी प्रणाली अंग्रेजी भाषा पर आधारित है।

अब लालू के करीबी के ठिकाने पर ईडी का छापा
Published / 2023-03-10 18:54:54
अब लालू के करीबी के ठिकाने पर ईडी का छापा

टीम एबीएन, रांची। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी ने शुक्रवार सुबह कडरू इलाके में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलमंत्री लालू यादव के करीबी अबू दोजाना के ठिकाने पर छापा मारा है। यह केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री (2004 से 2009) रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया।

दिल्ली-बिहार में लालू के परिवार से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
Published / 2023-03-10 18:50:12
दिल्ली-बिहार में लालू के परिवार से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

जमीन के बदले नौकरी मामले में हो रही कार्रवाई एबीएन सेंट्रल डेस्क। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू के परिवारवालों के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया गया है कि जमीन के बदले नौकरी केस में ईडी ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले आईआरसीटीसी केस में भी ईडी की एक टीम लालू के करीबी अबु दुजाना के घर पहुंची थी। गौरतलब है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में मंगलवार को सीबीआई की एक टीम ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी। सीबीआई की टीम ने लालू यादव से करीब पांच घंटे पूछताछ की। लंच से पहले दो घंटे से ज्यादा और इसके बाद करीब तीन घंटे तक टीम ने राजद सुप्रीमो से सवाल पूछे गए थे। वहीं, इसी मामले में सोमवार को लालू की पत्नी राबड़ी देवी से पटना स्थित उनके निवास में पूछताछ की गयी थी।

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