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शादी भी सजा बन जाये, पति पर इतना बोझ डालना गलत
Published / 2023-10-19 22:10:11
शादी भी सजा बन जाये, पति पर इतना बोझ डालना गलत

झारखंड हाइकोर्ट की अहम टिप्पणीटीम एबीएन, रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को एक पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए अहम व मार्मिक बात कही। अदालत ने कहा कि पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करना पति का नैतिक दायित्व है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैवाहिक जीवन शैली बनी रहे, इसके लिए पति पर इस हद तक बोझ डालना उचित नहीं कि शादी उसके लिए सजा बन जाये।  क्या है मामला दरअसल, धनबाद फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिसपर गुरुवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2018 में उसकी शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी ने दहेज और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने लगी। भरण-पोषण के लिए 25,000 देने को कहा  पत्नी ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता, एक आर्थिक रूप से समृद्ध व्यवसायी, कोयला और कोक विनिर्माण संयंत्रों सहित कई स्रोतों से पर्याप्त आय अर्जित करता है और उसकी कुल मासिक आय 12.5 लाख रुपये होने का अनुमान है। जिसके बाद धनबाद फैमिली कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि पति अपनी पत्नी को 40,000 हजार रुपये मेंटेनेंस (भरण-पोषण) दे। धनबाद कोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि फैमिली कोर्ट का निर्णय गलत निष्कर्षों पर आधारित था और तय की गयी भरण-पोषण की राशि अनुचित थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रार्थी को 25,000 हजार रुपये मेंटेनेंस (भरण-पोषण) के तौर पर देने का निर्देश दिया है।

पलामू : अतिक्रमणमुक्त होगी सरकारी आईटीआई की भूमि
Published / 2023-10-18 20:19:28
पलामू : अतिक्रमणमुक्त होगी सरकारी आईटीआई की भूमि

आईटीआई की जमीन पर अतिक्रमण के मामले की होगी जांच, आयुक्त ने दिया निर्देशअतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जारी होगा नोटिस, साक्ष्य प्रस्तुत करने का मिलेगा अंतिम मौकाएबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। आयुक्त मनोज जायसवाल ने आईटीआई की जमीन पर अतिक्रमण किये जाने के मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा। उन्होंने आईटीआई की भूमि पर अतिक्रमण के मामले की जांच करने का निदेश दिया है। आयुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं सदर अंचल अधिकारी को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कराने का निर्देश दिया है। वहीं आईटीआई के प्राचार्य से भी भूमि संबंधित दस्तावेज लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पक्ष रखने का अंतिम मौका दें। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में भूमि पर अवैध अतिक्रमण मनाते हुए खाली करवाने की पहल सुनिश्चित करें। आयुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को कर्मचारी, सीआई आदि संबंधित पदाधिकारियों को स्थल निरीक्षण करने का निदेश दिया है।

सड़क पर गाड़ी पार्क की, तो...
Published / 2023-10-14 23:52:34
सड़क पर गाड़ी पार्क की, तो...

सड़क पर गाड़ी पार्क करने वाले हो जायें सावधानकल से आपको पड़ेगा भारी; ट्रैफिक पुलिस ने बनाया प्लानटीम एबीएन, रांची। यदि आप सड़क पर गाड़ी पार्क करते हैं तो संभल जाएं। रविवार से ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। पुलिस गाड़ी उठाकर नजदीकी थाने में जमा करा देगी। शहर को जाम मुक्त करने के लिए शुक्रवार को धनबाद पुलिस एवं व्यवसायी समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक जोड़ाफाटक रोड स्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स संगठन के सभाकक्ष में हुई। बैठक के केंद्र में शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा रही। जिला चैंबर के अध्यक्ष चेतन गोयनका, महासचिव अजय नारायण लाल, पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता समेत अन्य कारोबारियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। ट्रैफिक के मुद्दे पर बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास चल रहा है। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग लगाई जायेगी। सड़क पर ब्लैक टॉप में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को पूरे शहर में मुनादी करा कर लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। आगाह किया जायेगा कि सड़क पर गाड़ी खड़ी न करें। बावजूद कोई सड़क के ब्लैक टॉप एरिया में गाड़ी खड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और जुर्माना वसूला जायेगा। व्यापारियों से आग्रह किया कि इस तरह के मामलों में वे किसी की पैरवी न करें।

झारखंड हाइकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को झटका
Published / 2023-10-13 20:29:02
झारखंड हाइकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को झटका

झारखंड हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज टीम एबीएन, रांची। सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है।

अब 13 को होगी सीएम की याचिका पर सुनवाई
Published / 2023-10-11 18:41:16
अब 13 को होगी सीएम की याचिका पर सुनवाई

सीएम हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाईटीम एबीएन, रांची। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में छह अक्टूबर को आंशिक रूप से सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका की त्रुटि दूर करने के लिए समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। ज्ञात हो कि प्रार्थी हेमंत सोरेन (मुख्यमंत्री) ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। उन्होंने सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती दी है। साथ ही अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में उक्त मामले की सुनवाई चल रही है। हेमंत सोरेन ने कार्यवाही पर रोक लगाने और दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।

150 साल पुराने मंदिर से मूर्ति चुराने वाला दिल्ली से गिरफ्तार
Published / 2023-10-09 23:25:53
150 साल पुराने मंदिर से मूर्ति चुराने वाला दिल्ली से गिरफ्तार

झारखंड के 150 साल पुराने मंदिर से चोरी हुई बहुमूल्य मूर्ति बरामदआरोपी को दिल्ली से किया गया गिरफ्तारटीम एबीएन, पलामू। पलामू जिले में 150 साल पुराने एक मंदिर से चोरी हुई बहुमूल्य मूर्ति सोमवार को मामले के मुख्य आरोपी की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद गढ़वा जिले से बरामद कर ली गयी।अधिकारियों ने बताया कि 11 सितंबर की रात मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर से "अष्टधातु" से बनी भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चांदी के मुकुट चोरी हो गये थे। उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारी सुनील कुमार चौबे के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक रेशमा रामेसन ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति मंदिर से मूर्ति और मुकुट चुराते हुए देखा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मदद से मुख्य आरोपी दिलकश रोशन (30) को रविवार को दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।उन्होंने कहा कि रोशन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने मूर्ति बरामद कर ली, जिसे गढ़वा में एक डेंटल कॉलेज के मुख्य द्वार के पास जमीन में छिपाया गया था। उपमंडल पुलिस अधिकारी सुरजीत कुमार ने कहा कि चोरी हुए मुकुट जब्त किये जाने के बाद मामले के सिलसिले में एक पखवाड़े पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें रोशन का साथी मोहम्मद सोहेल और बिहार के सासाराम निवासी जौहरी उपेंद्र कुमार सेठ शामिल थे। उन्होंने बताया कि सोहेल और रोशन ने जौहरी को मुकुट बेच दिये थे। पुलिस ने बताया कि रोशन ने चोरी की थी जबकि सोहेल मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था।

विष्णु अग्रवाल से रिम्स और भानु से जेल में होगी पूछताछ
Published / 2023-10-09 10:53:01
विष्णु अग्रवाल से रिम्स और भानु से जेल में होगी पूछताछ

जमीन घोटाला मामलारांची पुलिस की जांच तेजटीम एबीएन, रांची। जमीन घोटाला मामले में रांची पुलिस भी अपनी जांच को लेकर रेस है। सदर थाने में दर्ज मामले को लेकर पुलिस के द्वारा झारखंड के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल और बड़गाई अंचल के सीआई भानु से पूछताछ की गयी है। विष्णु अग्रवाल से रिम्स में जबकि भानु से जेल में पूछताछ हुई है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने विष्णु अग्रवाल और भानु दोनों को ही गिरफ्तार किया है। विष्णु अग्रवाल जेल में बीमार होने के बाद वर्तमान में न्यायिक हिरासत में रिम्स में भर्ती हैं, जबकि भानु जेल में हैं। रांची पुलिस से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची के सदर थाने की पुलिस ने रिम्स में भर्ती कारोबारी विष्णु अग्रवाल और जेल में बंद बड़गाईं अंचल के सीआई भानु प्रताप से पूछताछ की, मामले के अनुसंधानक ने दोनों से सेना की जमीन घोटाले को लेकर जरूरी पूछताछ की है। इस क्रम में सीआई भानु से उस भूखंड का म्युटेशन किये जाने के आधार को लेकर काफी देर तक गहरायी से पूछताछ की गयी। साथ ही भानु के आवास से जब्त किये जमीन के कागजातों के बारे में भी पूछताछ की गयी। वहीं आईओ ने रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी सेना की जमीन की खरीदारी किये जाने के संबंध में भी जानकारी ली। पूछताछ के दौरान कारोबारी और सीआई से जमीन घोटाला के संबंध में कई अहम जानकारी मिली है। इस आधार पर पुलिस मामले में अब आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि सदर थाना में दर्ज मामले को लेकर ही पुलिस अपने स्तर से मामले का अनुसंधान कर रही है।

तारा शाहदेव प्रकरण : रकीबुल को अंतिम सांस तक कैद की सजा
Published / 2023-10-05 22:36:08
तारा शाहदेव प्रकरण : रकीबुल को अंतिम सांस तक कैद की सजा

खत्म हुआ 8 साल का इंतजार, तारा शाहदेव को मिला न्यायटीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव के मामले में आखिर कार 14 साल बाद दोषियों को कोर्ट ने सजा सुना दी। लव जिहाद के इस चर्चित मामले में उइक कोर्ट ने धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के आरोप में दोषी साबित हुए। रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, रकीबुल की मां कौशल रानी को दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा साजिश रचने के आरोपी हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को भी 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तारा शाहदेव को मिला न्याय लव जिहाद का ये मामला झारखंड में 2014 से सुर्खियों में बना हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। पहले झारखंड पुलिस ने इस मामले में जांच की। बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे सीबीआई ने 2015 में टेक ओवर कर लिया और 2017 में तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत में तारा शाहदेव के मामले में तीनों आरोपी को 30 सितंबर को दोषी करार दिया था। जिसके बाद 5 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया। सजा के ऐलान के बाद तारा शाहदेव ने कोर्ट का धन्यवाद जताया। जानिये क्या है मामलातारा शाहदेव का ये मामला 2014 का है। जब तारा शाहदेव राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता में खूब नाम कमा रही थी। शूटिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सके इसके लिए होटवार में स्तिथ प्रैक्टिस हॉल खूब मेहनत करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात रंजीत कुमार उर्फ रकीबुल हसन से हुई। दोस्ती बढ़ी और बात रिश्ते तक पहुंच गई। इसके बाद रंजीत सिंह कोहली और तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। आरोप है कि रंजीत सिंह कोहली ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से धोखे से शादी की। शादी के कुछ दिन बाद तारा को पता चला कि रंजीत ने पहले ही धर्म बदल लिया है। रंजीत ने धर्म बदलकर अपना नाम रकीबुल हसन कर लिया। इसके बाद रकिबुल तारा पर लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा।रकिबुल तारा के साथ मारपीट करता, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। तारा शाहदेव के मुताबिक उसे कई बार पालतू कुत्ते से भी कटवाया गया था। मामला सामने आया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। झारखंड ऌउ के आदेश पर 2015 में उइक ने मामले को टेकओवर किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ साल 2018 में चार्जशीट दायर की गई थी। मामले में सीबीआई की ओर से कुल 26 गवाहों को पेश किया गया। इस मामले के एक गवाह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रह चुके हैं। सालों की जांच के बाद उइक कोर्ट ने रंजीत कोहली ऊर्फ रकिबुल, उनकी मां कौशल रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार पाया और इस मामले में सजा का ऐलान होने के साथ ही तारा शाहदेव का 8 सालों का इंतजार खत्म हो गया है।

झारखंड : इन अधिकारियों पर राज्य सरकार करेगी कार्रवाई
Published / 2023-10-05 21:35:48
झारखंड : इन अधिकारियों पर राज्य सरकार करेगी कार्रवाई

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। जीतराय मुर्मू, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-283/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पांडू, पलामू के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया है। विनय कुमार, झा0प्र0से0 (द्वितीय सीमित  बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के अंतर्गत निंद्न का दंड अधिरोपित किया है अमर जॉन आईन्द, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-253/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंदवा के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14 के तहत असंच्यात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है। 

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