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झारखंड हाइकोर्ट में हेमन्त मामले पर अगली सुनवाई अब 12 को
Published / 2024-02-05 17:53:27
झारखंड हाइकोर्ट में हेमन्त मामले पर अगली सुनवाई अब 12 को

झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत को नहीं मिली राहत, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाईटीम एबीएन, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका की सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें ईडी के जवाब दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई की जायेगी।हेमंत सोरेन द्वारा दायर क्रिमिनल रीट पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत से हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है।अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने इस संबंध में ईडी से जवाब मांगा है।हाईकोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। इस सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा।

झारखंड : हेमन्त सोरेन पर नकेल कसती जा रही ईडी
Published / 2024-02-04 21:14:51
झारखंड : हेमन्त सोरेन पर नकेल कसती जा रही ईडी

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसिबतें बढ़ती जा रही हैं, ईडी ने कसी हुई है नकेलटीम एबीएन, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुसिबत में पड़ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुसिबत में पड़ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा।अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि अब से कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी।शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सोरेन ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था। सोरेन को 31 जनवरी को भूखंड के अवैध कब्जे और भूमि माफिया के साथ कथित संबंध से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें बृहस्पतिवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।भाजपा झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही : राहुल गांधीकांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को झारखंड में प्रवेश कर गयी। राज्य में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोगों द्वारा चुनी गयी झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन उसकी साजिश के खिलाफ खड़ा हो गया और उसे सफल नहीं होने दिया। इस अवसर पर नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे और उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास धन बल और जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कांग्रेस और वह उनसे डरते नहीं हैं तथा उनकी विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे।

अमानतुल्ला के समन पर रोक नहीं लगायेगा दिल्ली हाइकोर्ट
Published / 2024-02-03 22:18:09
अमानतुल्ला के समन पर रोक नहीं लगायेगा दिल्ली हाइकोर्ट

वक्फ बोर्ड मामलादिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से अमानतुल्ला खान को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया एबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले में ईडी से आप विधायक और वक्फ बोर्ड प्रमुख अमानतुल्लाह खान को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मंगलवार को अमानतुल्लाह खान को समन के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अंतिम समय में राहत नहीं मांगी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा था कि शुरू में समन कब जारी किया गया था। अमानतुल्लाह खान ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) तथा ईडी द्वारा दायर मामलों को रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने गुरुवार को एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, मामले में समन और जांच को चुनौती देने वाली अमानतुल्लाह खान की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। अमानतुल्लाह खान के वकील की अनुपलब्धता के कारण अदालत ने मामले को 7 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित करते हुए यह स्पष्ट किया कि न तो अदालत ने याचिका में नोटिस जारी किया है और न ही कोई अंतरिम आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने हाल ही में मामले में दायर ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। ईडी ने जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। कथित तौर पर खान से प्रभावित होकर अवैध धन से 36 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की गयी थी, जिन्होंने कथित तौर पर 8 करोड़ रुपये नकद दिये थे। खान की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ईडी के वकील ने कहा था कि अन्य से संबंधित आगे की जांच जारी है। वकील ने बताया था कि अपराध में आरोप दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित हैं, जहां खान कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी और नौकरियां प्रदान करने सहित भ्रष्ट आचरण में शामिल थे। जांच के दौरान, ईडी ने सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर पर विचार किया। एसीबी ने खान के खिलाफ पीएमएलए जांच की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कथित गलत कमाई से दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां ली गयीं। हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व वाले परिसरों की तलाशी में आपत्तिजनक सबूत और अवैध हथियार मिले। बरामद डायरियों में अमानतुल्लाह खान और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच उच्च मूल्य के लेनदेन का सुझाव दिया गया है, जिसमें ओखला के तिकोना पार्क में 36 करोड़ रुपये के प्लॉट की खरीद भी शामिल है। अदालत को बताया गया कि आरोपी के मोबाइल से बरामद 36 करोड़ रुपये बेचने के समझौते में हेरफेर किया गया, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ का संकेत देता है। ईडी ने कहा कि संपत्ति खान के आदेश पर खरीदी गई थी। अदालत को 27 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन के सबूत पेश किए गए, जिससे यह आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए एक अनिवार्य मामला बन गया।

हेमन्त की याचिका की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई
Published / 2024-02-02 13:10:44
हेमन्त की याचिका की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकारटीम एबीएन, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है।।सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था।मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किये जाने की कार्रवाई के खिलाफ पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, फिर उन्होंने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली और ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।शुक्रवार, दो फरवरी को सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट ने हेमंत सोरेन को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा। अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग कर सकते हैं।

जानें कहां बीतेगी पूर्व सीएम हेमंत की आज की रात
Published / 2024-02-01 21:02:58
जानें कहां बीतेगी पूर्व सीएम हेमंत की आज की रात

झारखंड : रांची होटवार जेल में अपर डिवीजन सेल के ब्लॉक बी के कमरा नंबर 1 में बीतेगी हेमंत सोरेन की रात टीम एबीएन, रांची। झारखंड के पूर्व सीएम व झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का नया ठिकाना होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल के ब्लॉक बी में कमरा नंबर 1 है। ईडी कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें गुरुवार को सीधे होटवार जेल (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) लाया गया। इनकी आज की रात यहीं बीतेगी। जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। आपको बता दें कि 31 जनवरी (बुधवार) को लंबी पूछताछ के बाद जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने इन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इन्हें ईडी आफिस में रखा गया था। इसके बाद इनकी पेशी ईडी कोर्ट में की गयी थी। रिमांड पर दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को रिमांड पर अदालत फैसला सुनायेगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को सात घंटे से भी ज्यादा चली पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी राजनीतिज्ञ के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी की देश की यह पहली घटना है। मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों पर रांची स्थित एससी/एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में गुरुवार को पेश किया गया। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गयी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को रिमांड पर फैसला होगा।

सीएम हेमन्त सोरेन की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई
Published / 2024-02-01 10:49:10
सीएम हेमन्त सोरेन की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई

हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जानें कब होगी सुनवाईटीम एबीएन, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनको भेजे गये समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। केस की सुनवाई गुरुवार (1 फरवरी) को सुबह साढ़े दस बजे होगी।झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनको भेजे गए समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। केस की सुनवाई गुरुवार (1 फरवरी) को सुबह 10:30 बजे होगी।झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मुकदमे को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। सुनवाई सुबह साढ़े दस बजे होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में कोर्ट नंबर-2 में सुनवाई होगी।हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय ले गयी है। उनसे मिलने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंचीं। सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। हेमंत सोरेन को बुधवार (31 जनवरी) को आठ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्होंने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। हेमंत सोरेन ईडी को गुरुवार (1 फरवरी) को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी।

एसटी-एससी थाने में हेमंत ने कराया ईडी अधिकारियों पर केस
Published / 2024-01-31 18:16:21
एसटी-एससी थाने में हेमंत ने कराया ईडी अधिकारियों पर केस

सीएम हेमंत सोरेन ने एसटी-एससी थाने में ईडी के अधिकारियों पर किया केसटीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित एसटी एससी थाने में ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवायी है। सीएम के द्वारा आवेदन की कॉपी रांची के एसएसटी एसी थाने में भेज दी गयी है। सूत्रों ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है। सीएम आवास पर ईडी, मोरहाबादी मैदान में पारंपरिक हथियार के साथ जुटे झामुमो कार्यकर्ता लैंड स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर पूछताछ कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर सीएम आवास के सामने से कांके और रातू रोड की तरफ जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सीएम आवास और राजभवन के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे हुए हैं। सभी के हाथों में झामुमो का झंडा है। मोराबादी मैदान में पारंपरिक हथियारों के साथ नारेबाजी का भी दौर चल रहा है। अलग-अलग गुट बनाकर झामुमो के जिला स्तर के पदाधिकारी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।

झारखंड : कांके रोड में धारा 144 लागू, जानें कहां-कहां...
Published / 2024-01-30 20:14:53
झारखंड : कांके रोड में धारा 144 लागू, जानें कहां-कहां...

झारखंड में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और ईडी आफिस के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राजभवन,मुख्यमंत्री आवास और ईडी आफिस के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गयी है। सदर एसडीओ ने आज यहां इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन स्थानों के 100 मीटर की परिधि में दिन के दस बजे से रात के दस बजे तक धारा 144 लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैंक किये जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनाती की गयी है।

अब सीएम के दिल्ली आवास से नकदी और लग्जरी कार जब्त
Published / 2024-01-30 20:14:07
अब सीएम के दिल्ली आवास से नकदी और लग्जरी कार जब्त

हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद, ईडी ने जब्त की लग्जरी कार टीम एबीएन, रांची। ईडी ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन मौके पर नहीं मिले, लेकिन ईडी की टीम ने भारी मात्रा में बंगले से नकदी बरामद की है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि हेमंत सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपये नकद बरामद किये गये, साथ ही दो लग्जरी कार भी जब्त की गई हैं।  दिल्ली स्थित बंगले से ईडी के हाथ लगे कुछ अहम दस्तावेज ईडी ने दक्षिणी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के बंगले पर छापेमारी की और ईडी की टीम करीब 13 घंटे तक बंगले में मौजूद रही। ईडी की टीम झारखंड में जमीन घोटाले में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंची थी। ईडी ने बंगले से नकदी के साथ ही एक हरियाणा नंबर की बीएमडब्लू कार और एक अन्य कार के साथ ही कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया है कि वह बुधवार को रांची स्थित आवास पर मिलेंगे।

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