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खबरदार...पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर 1000 जुर्माना
Published / 2025-06-11 20:50:11
खबरदार...पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर 1000 जुर्माना

झारखंड में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वाले सावधान! लगेगा 1000 रुपए जुर्माना टीम एबीएन, रांची। झारखंड में आज से सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। क्योंकि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी राजभवन सचिवालय ने दी है। इस संशोधन विधेयक को करीब चार साल पहले हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित कराया था। इस संशोधन विधेयक के स्वीकृत होने से पहले तक राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान था जो अब पांच गुणा बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। जब यह संशोधन विधेयक सदन में आया था, तब तत्कालीन आजसू विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन प्रस्ताव के जरिए पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपये की जगह 10 हजार रुपये करने की मांग की थी। संशोधन विधेयक पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 21 वर्ष से कम आयु के उपभोक्ताओं को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध होगा। बता दें कि जिस दिन झारखंड विधानसभा से यह बिल पास हुआ था उससे एक माह पूर्व झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने स्पष्ट किया था कि नियमों का उल्लंघन करनेवालों को जेल या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

हजारीबाग : फरार तीन बांग्लादेशी बंगाल से गिरफ्तार
Published / 2025-06-10 21:57:11
हजारीबाग : फरार तीन बांग्लादेशी बंगाल से गिरफ्तार

हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार हुए 3 बांग्लादेशी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार  एबीएन न्यूज नेटवर्क, हजारीबाग। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। तीनों फरार नागरिकों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। दोपहर तक सभी फरार बांग्लादेशी को हजारीबाग लाया जा सकता है। जानकारी हो कि बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 3 बांग्लादेशी नागरिक हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से सोमवार की सुबह फरार हो गये थे, जिसे हजारीबाग पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों को दोपहर तक हजारीबाग लाने की तैयारी चल रही है। इस बात की पुष्टि पुलिस मुख्यालय ने की है। तीनों विदेशी नागरिक अपनी सजा भी काट चुके थे। इनमें रीना खान उर्फ फिना देवी, अख्तर खुशी और नजमुल हैं। रीना खान को जामताड़ा जेल से 4 फरवरी 2022 को, अख्तर खुशी को 28 सितंबर 2024 और नजमुल को एक मार्च 2025 को हजारीबाग के डिटेंशन केंद्र में शिफ्ट किया गया था। घटना ने हजारीबाग में डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। पुलिस की अलग-अलग टीम ने इन तीनों फरार बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने यह कामयाबी 24 घंटे के अंदर हासिल की है। बांग्लादेशियों की फरार होने की खबर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में थी। सेंटर की जांच करने के लिए हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह भी पहुंचे थे। इन्होंने कहा था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है बहुत जल्दी सभी बांग्लादेशी पकड़े जायेंगे।

अब विनय चौबे की भी जांची जायेगी सम्पत्ति
Published / 2025-06-07 14:33:37
अब विनय चौबे की भी जांची जायेगी सम्पत्ति

आईएएस विनय चौबे पर दर्ज होगा नया केसआय से अधिक संपत्ति जांचने का आदेशटीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार में पूर्व उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे की मुश्किलें और बढ़ेंगी। शराब घोटाले में गिरफ्तार विनय कुमार चौबे के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर, आगे की जांच की जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, निगरानी व सचिवालय विभाग ने शुक्रवार को एसीबी को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी (पीई) दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है।झारखंड के पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर संपत्ति के साथ साथ पद के दुरूपयोग की विस्तृत जांच की जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग ने शुक्रवार को एसीबी को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी (पीई) दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है।शराब घोटाले में विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से पत्राचार किया था। शुक्रवार की देर शाम राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश एसीबी को सौंप दिया है।

अब मिनिमम बैलेंस के नाम पर नहीं कटेगा पैसा!
Published / 2025-06-04 20:33:37
अब मिनिमम बैलेंस के नाम पर नहीं कटेगा पैसा!

खाताधारकों को बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा मिनिमम बैलेंस का चार्ज एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंक केनरा बैंक ने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने घोषणा की है कि अब सेविंग्स अकाउंट, एनआरआई सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह नया नियम 1 जून 2025 से प्रभावी होगा यानी अब इन खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा। इससे पहले ग्राहकों को तय न्यूनतम राशि न रखने पर हर महीने जुर्माना चुकाना पड़ता था। इस नियम को फिलहाल केनरा बैंक की तरफ से ही शुरू किया गया है। इस पहल से लाखों खाताधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर वे लोग जो मासिक मिनिमम बैलेंस बनाए रखना मुश्किल समझते थे।अन्य बैंकों में अभी जारी है नियम हालांकि, यह सुविधा फिलहाल सिर्फ केनरा बैंक ने शुरू की है। अन्य बैंकों में अभी शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मिनिमम बैलेंस नियम लागू हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर केनरा बैंक की यह पहल सफल रही, तो अन्य बैंक भी भविष्य में इस दिशा में कदम उठा सकते हैं।

जून में कुल 13 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक
Published / 2025-05-26 21:22:24
जून में कुल 13 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

1,2,3 या 5 दिन नहीं, बल्कि जून में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत में बैंक अवकाश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तय किये जाते हैं। आरबीआई हर महीने बैंक छुट्टियों की सूची जारी करता है, जिसमें राष्ट्रीय पर्व, क्षेत्रीय त्योहार, धार्मिक अवसरों के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार शामिल होते हैं। जून 2025 में कुल 13 दिनों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। यदि आप जून में बैंक से संबंधित कोई काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले फइक द्वारा जारी लिस्ट चेक कर लें। आइये, जून 2025 में बैंक अवकाशों की पूरी सूची जानते हैं। जून 2025 में बैंक हॉलिडे की लिस्ट 1 जून 2025, दिन रविवार: साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे भारत में सभी बैंक बंद रहेंगे। 6 जून 2025, दिन शुक्रवार: ईद-उल-अधा (बकरीद) के कारम तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में बैंक बंद रहेंगे। 7 जून 2025, दिन शनिवार : बकरीद ईद उल जुहा की वजह से देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 8 जून 2025, दिन रविवार: साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे। 11 जून 2025 दिन बुधवार: संत गुरु कबीर जयंती होने के कारण गंगटोक और शिमला के बैंकों में अवकाश रहेगा। 14 जून 2025, दिन शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे। 15 जून 2025, दिन रविवार: साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 21 जून 2025, दिन शनिवार : वट पूर्णिमा के कारण मुंबई और बेलापुर में बैंक बंद रहेंगे। 22 जून 2025, दिन रविवार : साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे। 26 जून 2025, दिन गुरुवार: जम्मू-कश्मीर स्थापना दिवस के कारण में जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। 28 जून 2025, दिन शनिवार: महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे। 29 जून 2025, दिन रविवार : साप्ताहिक अवकाश के कारण देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे। 30 जून 2025, दिन सोमवार: रेमना नी के अवसर पर आइजोल (मिजोरम) में बैंक बंद रहेंगे। आनलाइन बैंकिंग सेवाएं बनेंगी सहारा बैंक अवकाश के दौरान भले ही बैंक शाखाएं बंद रहें लेकिन ग्राहक अपनी आवश्यक बैंकिंग जरूरतों को आॅनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और यूपीआई के माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। बिलों का भुगतान, फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक और अन्य लेनदेन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये किये जा सकते हैं। इसके अलावा एटीएम सेवाएं भी चालू रहेंगी, जिससे कैश विदड्रॉल और डिपॉजिट संभव होगा।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट
Published / 2025-05-24 19:33:53
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट टीम एबीएन, चाईबासा/ रांची। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून को अदालत में पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था। उनके इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। आरोप है कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन नई दिल्ली में सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। चोरों का गिरोह है।

झारखंड शराब घोटाला : तीन और आरोपी भेजे गये जेल
Published / 2025-05-22 20:36:43
झारखंड शराब घोटाला : तीन और आरोपी भेजे गये जेल

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 38.44 करोड़ के शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी द्वारा शिकंजे में लिये गये आरोपियों को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। एसीबी ने 21 मई को जेएसबीसीएल के पूर्व जीएम (आपरेशन्स एंड फाइनांस) सुधीर कुमार, जेएसबीसीएल के वर्तमान जीएम फाइनांस सुधीर कुमार दास और मार्शन कंपनी के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। आज तीनों को एसीबी की विशेष अदालत में पेश करने के बाद 3 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले 20 मई को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव सह पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद सचिव गजेंद्र सिंह को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया था। ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जायेगी।

कोडरमा : शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
Published / 2025-05-15 21:04:04
कोडरमा : शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की आदालत ने सुनाई सजा 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया  टीम एबीएन, कोडरमा। शादी का झांसा देकर  लड़की से दुष्कर्म (यौन शोषण) किये जाने  के एक मामले की  सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी जुबेर अंसारी, 29 वर्ष, पिता नसीम अंसारी, ग्राम- पुरनाडीह, थाना- चंदवारा, जिला- कोडरमा  निवासी को  376 आईपीसी के तहत  तहत दोषी पाते हुए 10  वर्ष  सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25000 जुर्माना लगाया।  जुर्माना की राशि नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  मामला वर्ष 2023 का है। इसे  लेकर भुक्तभोगी युवती ने  चंदवारा  थाना कांड संख्या  22/ 2023  दर्ज कराया गया था। जिसमें उसने कहा था कि जब उसके घर में कोई नहीं था जुबेर अंसारी उसके घर में आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मना करने पर कहा कि तुमसे मैं निकाह कर लूंगा। इस प्रकार जुबेर शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गयी। निकाह की बात करने पर वह निकाह करने से इनकार कर दिया। इसके लिए पंचायती भी हुई थी।  अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक  शिवशंकर राम एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार ने किया। इस दौरान सभी 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने न्यायालय से अभियुक्त को  अधिक से अधिक  सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आत्मानंद कुमार पांडेय ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 376 आईपीसी के तहत  के तहत  दोषी पाते हुए  10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

झारखण्ड : गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटी
Published / 2025-05-09 15:03:08
झारखण्ड : गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटी

टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटा दी है। हाइकोर्ट ने राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें गैर मजरुआ खास जमीन के निबंधन पर रोक लगायी गयी थी। विभाग के इस आदेश से राज्य भर के वैसे रैयत परेशान थे, जिनकी जमीन गैर मजरुआ खास खाते की है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के तत्कालीन सचिव कमल किशोर सोन ने 26 अगस्त, 2015 को अधिसूचना जारी कर आदेश दिया था कि हस्तांतरण विलेख का निबंधन निबंधन अधिनियम 1908 की उपयुक्त धारा 22 क के अधीन लोकनीति के विरुद्ध है।इस आदेश के बाद झारखंड में केसरेहिंद भूमि, गैर मजरुआ आम भूमि, वनभूमि, जंगल समेत अन्य विभागों के लिए अर्जित सरकारी भूमि के साथ-साथ गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गयी थी। आदेश के खिलाफ कई लोगों ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश राजेश शंकर की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की जारी अधिसूचना रद्द कर दी।पांच रिट याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाईभूमि सुधार विभाग के आदेश के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गयीं। रांची की सीएनडीटीए नामक कंपनी, जमशेदपुर की मेसर्स वीएसआरएस कंस्ट्रक्शन, गिरिडीह के भगवती देवी व वीरेंद्र नारायण देव और धनबाद के विनोद अग्रवाल याचिका दायर करनेवालों में शामिल थे। रिट याचिका-5088/2018, 630/2019, 2479/2019, 7526/2023 और 1121/2024 पर एक साथ सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाया।इस आदेश के बाद झारखंड में केसरेहिंद भूमि, गैर मजरुआ आम भूमि, वनभूमि, जंगल समेत अन्य विभागों के लिए अर्जित सरकारी भूमि के साथ-साथ गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गयी थी। आदेश के खिलाफ कई लोगों ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश राजेश शंकर की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की जारी अधिसूचना रद्द कर दी।पांच रिट याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाईभूमि सुधार विभाग के आदेश के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गयीं। रांची की सीएनडीटीए नामक कंपनी, जमशेदपुर की मेसर्स वीएसआरएस कंस्ट्रक्शन, गिरिडीह के भगवती देवी व वीरेंद्र नारायण देव और धनबाद के विनोद अग्रवाल याचिका दायर करनेवालों में शामिल थे। रिट याचिका-5088/2018, 630/2019, 2479/2019, 7526/2023 और 1121/2024 पर एक साथ सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाया।

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