राज काज

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Published / 2025-03-14 15:08:07
झारखंड : राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था खुद संभाल रहे एसएसपी

  • होली में राजधानी की सुरक्षा का कमान खुद पुलिस कप्तान ने संभाला
  • रांची में मनेगी दो दिन होली

टीम एबीएन, रांची। साल 2025 की होली बेहद अनोखी है। इस वर्ष 14 और 15 मार्च दोनों ही दिन होली मनायी जा रही है। ऐसे में राजधानी की पुलिस की जिम्मेवारी बेहद बड़ी हो जाती है। 

राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुकम्मल रहे, इसके लिए डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने खुद ही पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। अपनी क्यूआरटी के साथ एसएसपी खुद सड़कों पर निकल कर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आये।

एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होली भाईचारे का पर्व है। वहीं रमजान का महीना चल रहा है। सभी लोग मिलजुल कर दोनों पर्व मना रहे हैं। रांची के सीनियर एसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची में दो दिनों यानी 14 और 15 मार्च को होली मनाई जा रही है।

इसे देखते हुए लगातार दो दिनों तक राजधानी रांची में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। 14 से 15 मार्च तक पुलिस सड़कों पर होली को लेकर अलर्ट है। एसएसपी ने बताया कि होली को लेकर रांची जिला बल के अलावा रैफ और होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है। सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है।

Published / 2025-03-12 21:57:16
हेमंत कैबिनेट ने लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

  • माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 25/2021, प्रिया महान्ती बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत LPA No. 242/2023, प्रिया महान्ती बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा SLP No. 19971/2024, झारखण्ड सरकार एवं अन्य बनाम प्रिया महान्ती में पारित आदेश एवं अवमाननावाद संख्या-Cont. Case (Civil) No. 696/2024 प्रिया महान्ती बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के क्रम में स्व० भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने तथा उनकी पुत्री प्रिया महान्ती को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
  • माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 1807/2022, हसनैन अख्तर बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री हसनैन अख्तर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WP(S) No.4454/2022, देवनारायण सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं उक्त से उद्भूत अवमाननावाद Cont Case (c) 814/2023 के क्रम में श्री देवनारायण सिंह, सेवानिवृत लिपिक की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के अतिरिक्त मुख्यालय के अंदर किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा-26 के अन्तर्गत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • श्री अरविन्द कुमार बलदेव प्रसाद, मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव प्रावैधिक ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के परिपत्र-354 (10), दिनांक- 15.09.2006 की कंडिका-02 एवं 03 को क्षांत करते हुए अपोलो प्रोटोन कैंसर सेन्टर, चेन्नई में Spinal Astrocytoma (कैंसर) की कराये गए चिकित्सा में हुए व्यय रू० 28 लाख के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
  • श्री राधेश्याम मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3868 (एस), दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए अधिरोपित दण्ड के परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।
  • स्व० नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भा.प्र.से., (झाः2011), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ को विशेष परिस्थिति में दिनांक-23.05.2023 को एयर एम्बुलेन्स द्वारा राँची से हैदराबाद ले जाने एवं उस पर हुए व्यय रू0-14,52,000 (चौदह लाख बावन हजार रूपये) मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • जल संसाधन विभाग अंतर्गत विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों के छटनीग्रस्त सेवारत कर्मियों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली के बीच की अवधि के सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान हेतु विभागीय संकल्प सं०-625 दिनांक-29.01.2019 द्वारा लिए गए निर्णय की कंडिका-4 के क्रमांक-7 में अंकित श्री विजय राम, जंजीरवाहक एवं क्रमांक-13 में अंकित श्री अमीर लाल पासवान, जंजीरवाहक से संबंधित आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, राँची परिसर में भगवान बिरसा मुण्डा की 9 फीट Bronze धातु की आदमकद प्रतिमा की स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु M/s Ram Sutar Art Creations Pvt. Ltd., Noida, Uttar Pradesh (U.P.) को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
  • षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र, 2025 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • श्री नन्द कुमार राम, तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2738 (एस), दिनांक 30.05.2023 के द्वारा अधिरोपित दण्ड "पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की स्थायी कटौती" के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों/पी०वी०टी०जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/ अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
  • श्री लालबियक्तलुवांगा खियांग्ते, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड एवं मे० इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड से आगामी आठ माह अथवा 4G Network आधारित e-PoS मशीनों के अधिष्ठापन होने तक (दोनों में जो पहले हो) e-PoS मशीनों की Service Support प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में PG (Medical/MDS) पाठ्यक्रम उर्तीण होने के उपरांत तीन वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को झारखण्ड विधान सभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व० रवि रंजीत मुर्मू, भूतपूर्व लिपिक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकरो, दुमका के कुल 2625 दिनों के अनुपस्थित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गई।
  • लातेहार जिलान्तर्गत मौजा सिकनी में सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ (166.228 हे0) क्षेत्र में से 133.473 एकड़ (54.016 हे0) क्षेत्र पर सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, रांची द्वारा धारित कोयला खनिज खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली, Other than Power/Regulated Sector को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला के Invoices के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) को वापस लेते हुए झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2025 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2025) को झारखण्ड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य में आँधी-तूफान (Storm) तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) से हुए / सम्भावित जानमाल की क्षति को देखते हुए आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  • दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में अनुमान्य पेंशन रूपान्तरण के पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-2903, दिनांक-27.06.2012 द्वारा प्रवृत" झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 (समय समय पर यथा संशोधित)" में संशोधन करते हुए "झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025" प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बावत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों / घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 55.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत राँची जिला में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल 11,65,41,783.00 (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ तिरासी) रूपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

Published / 2025-03-12 21:18:52
झारखंड : अब 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगाकर बन सकेंगे उत्पाद सिपाही

सिपाही बहाली में अब नहीं लगानी होगी 10 किलोमीटर की दौड़, हेमंत कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को दी मंजूरी  

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई कर तीन साल तक सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले ऐसे डॉक्टरों को शेष तीन साल की सेवा तक 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह देना होगा। 

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड मालकर एवं सेवा अधिनियम विधेयक 2025 को कैबिनेट विधानसभा के चालू सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गयी है। 

राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए राज्य की कंपनियों द्वारा पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर स्वामित्व रॉयल्टी की वसूली की तरह ही अन्य गैर पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर रॉयल्टी वसूलने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि 80 फीसदी कोयले की आपूर्ति पावर रेगुलेटेड कंपनी को की जाती है। जिस पर 14% जीएसटी लगता है। 

कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता में बदलाव करते हुए नए नियम बनाने को लेकर पुलिस कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए छह मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गयी है। पहले पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ तय थी, जो अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने के कारण काफी विवादों में रही थी। इसके अलावा कैबिनेट ने मार्च 2025 तक सभी जिलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बढ़ा दिया है। 

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर फैसला लेते हुए कैबिनेट ने ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट की कांस्य आदमकद प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है। इस पर 25 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। प्रदेश में आंधी तूफान और लू से जान-माल की हानि की आशंका को देखते हुए आंधी तूफान और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गयी है।

Published / 2025-03-12 21:14:06
त्योहारों में शांति के लिए सीएम ने बनायी रणनीति

सीएम हेमंत ने आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, दिए ये दिशा-निर्देश 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश पुलिस को बेहतर विधि-व्यवस्था का संधारण हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए राज्य में विधि-व्यवस्था संधारण की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें 

मुख्यमंत्री हेमंत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि होली, सरहुल, ईद, रामनवमी इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हर हाल में सुनिश्चित करें। पर्व-त्योहारों का उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम-सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई छोटी-मोटी अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इस निमित्त पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर रहे। जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की संभावनाएं रहती है, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जाए। 

सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति के साथ निरंतर बैठक कर समन्वय स्थापित करें। भीड़-भाड़ वाले जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें तथा शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। 

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि पर्व-त्योहारों के समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखें। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। 

बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अभियान एवी होमकर, पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग असीम विक्रांत मिंज, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय मनोज कौशिक सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

Published / 2025-03-11 21:03:15
पलामू : प्रत्येक बुधवार को जिले के हरेक पंचायतों में लगेगा आवास कैंप

आवास संबंधी सभी समस्याओं का होगा निराकरण : डीडीसी

उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया निर्देश 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। प्रधान मंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत लाभुकों को विभिन्न किस्तों के भुगतान किये जाने एवं आवास संबंधी सभी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रत्येक बुधवार को जिले के सभी पंचायत भवनो में विशेष कैंप आयोजित किया जायेगा। कैंप के आयोजन को लेकर डीडीसी शब्बीर अहमद ने सभी प्रखंडों के बीडीओ एवं आवास कॉ-आॅर्डिनेटर्स को निर्देश दिया है। उन्होंने 12 मार्च 2025 (बुधवार) से ही कैंप की शुरुआत करने का निर्देश दिया है। 

उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के लिए पंचायत/गांव स्तर पर प्रधानमंत्री/अबुआ आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए जेएसएलपीएस के द्वारा गठित एवं संचालित ग्राम संगठन से सहायता लेने, स्वीकृत लाभुकों को सहयोग राशि की किस्तों के भुगतान में एकरूपता, अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाये रखे जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन का आदेश दिया। 

उन्होंने कहा कि प्रखंड के प्रत्येक पंचायत अंतर्गत लाभुकों को चार-चार समूहों में विभाजित किया जाये। स्वीकृत लाभुकों को लंबित किस्तों का भुगतान माह के किसी एक सप्ताह के निर्धारित बुधवार को ही किया जाये। साथ ही चार समूहों में से प्रत्येक समूह को माह के चार में से किसी एक सप्ताह के बुधवार को ही राशि भुगतान किया जाये। 

उन्होंने निर्धारित बुधवार को संबंधित पंचायत सचिव, संबंधित पंचायत के ग्राम संगठन, प्रखंड समन्वयक तथा लाभुक निर्धारित स्थल (पंचायत भवन) पर एकत्र होकर आवास निर्माण संबंधी समस्याओं की चर्चा करेंगे तथा अगली किस्त की अहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों को संबंधित किस्तों का भगतान करेंगे। कैंप के माध्यम से लाभुक सीधे पदाधिकारी/ कर्मी से संवाद स्थापित कर अपनी समस्या का निराकरण करा सकेंगे।

Published / 2025-03-11 20:59:26
जिले भर का रिकॉर्ड रूम होगा समृद्ध : उपायुक्त

रिकॉर्ड को संधारित करना सुनिचित करें अंचल अधीक्षकारी 

जनता के प्रति जिम्मेदार बनें पदाधिकारी-कर्मी 

अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराएं संबंधित पदाधिकारी 

उपायुक्त ने राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि पलामू जिले का रिकॉर्ड रूम समद्ध किया जायेगा। सक्रियता से इसकी पहल शुरू करें। अंचल कार्यालय एवं रिकॉर्ड रूम में रखे गये खतियान का मिलान होगा। जीर्ण-शीर्ण खतियान होने की स्थिति में रैयतगणों से अपील कर उनके पास सुरक्षित खतियान की कॉपी लेने का कार्य होगा, ताकि राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उपायुक्त आज समाहरणालय सभागार में जिले के अंचल अधिकारियों, राजस्व उप निरीक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ राजस्व संबंधी बैठक कर रहे थे।

उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को रिकॉर्ड संधारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खतियान की एक कॉपी अंचल कार्यालय में रखना सुनिश्चित करें। वहीं अपर समाहर्ता एवं रिकॉर्ड रूम में भी खतियान की कॉपी का मिलान करते हुए रखवाना सुनिश्चितत करें, ताकि आम रैयतगणों को सुविधा हो।

उन्होंने अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में भूमि की बंदोवस्ती का डेटा बेस तैयार करने, पंजियों/रजिस्टर का ज्ञान रखने, पंजियों का संधारण करने का निर्देश दिया। साथ ही अपर समाहर्ता को इससे संबंधित पीपीटी तैयार कर सभी को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने सभी को जनता के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिली तो कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया, ताकि सड़क जाम की समस्या से लोगों को निजात मिले। 

उन्होंने आगामी पर्व-त्योहारों को लेकर विधि व्यवस्था संधारण में तत्परता बरतने का भी निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार सहित विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

Published / 2025-03-10 21:40:36
झारखंड : होली में चार दिन बंद रहेगा सचिवालय

होली को लेकर चार दिन बंद रहेगा झारखंड सरकार का सचिवालय, विधानसभा सत्र भी स्थगित रहेगा 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सहित देशभर में होली की धूम है। होली को लेकर लोग जहां तैयारियों में जुटे हैं, वहीं सरकारी छुट्टियों में भी फेरबदल कर कर्मचारियों को सरकार सहायता पहुंचा रही है। झारखंड सरकार के सचिवालय में होली की छुट्टी चार दिनों की होगी। कार्मिक विभाग ने होली को लेकर 13-14 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित की है। 

15 शनिवार और 16 रविवार होने की वजह से लगातार चार दिनों की छुट्टी का आनंद कर्मी उठा पायेंगे।  इसी तरह सरकारी बैंक में भी 13-14 मार्च को छुट्टी घोषित की गयी है।  हालांकि होली 15 मार्च को है। ऐसे में शनिवार होने की वजह से बैंक में भी कम ही उपस्थिति देखने को मिलेगी।  इस संबंध में

झारखंड सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार सचिवालय में 13-14 मार्च को होली की छुट्टी है। यह महज संयोग है कि शनिवार और रविवार होने की वजह से इसका लाभ कर्मचारियों को होली की छुट्टी के साथ मिलेगा। इधर, बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह 14-15 मार्च को करने की मांग की है। 

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र पर भी होली का असर देखने को मिल रहा है। होली के कारण विधानसभा में छुट्टी होने की वजह से सदन की कार्यवाही 12 मार्च से 17 मार्च तक स्थगित रहेगी। पिछले दिनों कमेटी की बैठक में सब समिति से निर्णय लेते हुए 17 मार्च को होने वाली सदन की कार्यवाही 22 मार्च को करने का निर्णय लिया था।  

22 मार्च को शनिवार होने की वजह से पूर्व में छुट्टी निर्धारित की गयी थी।  गौरतलब है कि 13 मार्च को होलिका दहन होने की वजह से होली की सरकारी छुट्टी 13-14 मार्च को निर्धारित की गयी थी, लेकिन होली 15 को होने की वजह से सरकारी छुट्टी में फेरबदल किया गया है।

Published / 2025-03-10 21:39:23
स्वास्थ्य बीमा लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जल्द करें एप्लाई नहीं तो... 

टीम एबीएन, रांची। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मियों के लिए आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। जिन कर्मियों ने 30 अप्रैल तक नामांकन नहीं कराया उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
राज्य कर्मियों के लिए योजना 1 मार्च से लागू है 

बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आॅनलाइन आवेदन करना होगा।  www.sehis.jharkhand.gov.in  पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। पूर्व में आवेदन कर चुके पात्र तथा नए पात्र कर्मियों दोनों को आनलाइन आवेदन करना होगा। पहले चरण में राज्य कर्मियों का ही नामांकन होगा, जिनके लिए योजना 1 मार्च से लागू है। 

पेंशनरों, बोर्ड-निगम के कर्मियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मियों तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए यह योजना 1 मई से लागू होनी है। इसलिए इनके लिए नामांकन प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। 

आनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल-फ्री नंबर पर कर सकते हैं कॉल 

आनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित डीटीओ द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। डीडीओ द्वारा सत्यापन के उपरांत आवेदक को बीमा कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आवेदन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आवेदक एवं आश्रितों के फोटो, जन्म तिथि प्रमाण (आवेदक एवं आश्रित), आधार नंबर, कार्यालय विवरण (नियुक्ति तिथि, कार्यालय का पता), जीपीएफ नंबर होना अनिवार्य है। वहीं, अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18003455027 पर संपर्क किया जा सकता है। 

बता दें कि इस योजना के तहत राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का इलाज होगा। इसमें एयर एंबुलेंस की निशुल्क सेवा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही आॅर्गन ट्रांसप्लांट की स्थिति में डोनर की चिकित्सा पर खर्च होने वाली राशि का भी वहन किया जायेगा।

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