जान क्यों न झोंकना पड़े, बिहार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे : तेजस्वी यादव

 

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, ओपीएस और महिलाओं को हर महीने 2500 सहित कई ऐलान 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणापत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी के लिए आज खास दिन है। हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी, हमें बिहार बनाना है। आज बहुत खुशी की बात है कि महागठबंधन के सभी लोग बिहार के समक्ष बिहार का संकल्प पत्र रखा है। अपने प्रण को अगर प्राण झोंककर भी करना हो तो करेंगे।  

इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जायेगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। 

सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जायेगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जायेगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जायेगा। साथ ही, उनके द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज माफ किया जायेगा तथा दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जायेगा। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु प्रति माह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, जीविका कैडर के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जायेगा। 

  • सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा। 
  • आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी-बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार का सृजन किया जायेगा। लघु और मध्यम उद्योग समूहों के वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनायी जायेगी। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स, 5 नये एक्सप्रेसवे बनाये जायेंगे। मतस्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। 
  • पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जायेगा। 
  • माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2,500 की आर्थिक सहायता दी जायेगी और अगले पांच वर्षों तक महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 प्रदान किया जायेगा। साथ ही हमारी सरकार  बेटी और माई योजनाएं लायेगी, जिससे बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एवं इनकम की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए मकान, अन्न एवं इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। 
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 मासिक पेंशन दी जायेगी, जिसमें हर वर्ष 200 की वृद्धि की जायेगी। 
    दिव्यांग जनों को 3000मासिक पेंशन दी जायेगी। 
  • हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जायेगी। 
  • माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जायेगा। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्चस्तरीय प्रयास होगा। 
  • प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जायेगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ़्त यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी। पेपर लीक और परीक्षा-अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। रोजगार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जायेगी। 
  • प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जायेगी तथा जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे। 
    शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से सम्बंधित सुसंगत निति बनाई जायेगी। राज्य के सभी वित्त रहित संबद्ध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय का मान्यता देते हुए प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन, भत्ता प्रदान करना। 
  • किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जायेगी तथा मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जायेगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जायेंगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जायेगा। 
  • हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तर पर अपग्रेड किया जायेगा, और जिला अस्पतालों व सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी ताकि राज्य के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। 
  • मनरेगा में मौजूदा 255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 किया जायेगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जायेगा। साथ ही बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मजदूरी 400 सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जायेगा। 
  • अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जायेगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृति के लिए विदेश भेजा जायेगा। 
  • आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जायेगा। 
  • अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जायेगा। अनुसूचित जाति के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जायेगी और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जायेगी। 
  • हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनायेगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों एवं थानेदारों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जायेगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में उत्तरदायी ठहराया जायेगा। साथ ही, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदन शीलता सुनिश्चित की जायेगी। 
  • सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगायी जायेगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जायेगा। बोद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जायेगा। 
  • लेबर गणना करवायेंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीना आर्थिक मदद कर सकें। उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सकें। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जायेगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जायेगा जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पेशे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किये जायेंगे ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किये जायेगे जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेंगे। 
  • त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जायेगा। पूर्व पंचायत एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरूआत की जायेगी। त्रिस्तरीय पंचायत एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जायेगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुन: लागू किया जायेगा। 
  • पीडीएस जनवितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जायेगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जायेगा। 
  • नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जायेगी। 
  • दिव्यांग भाई-बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य, तथा सरल व सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम लागू करेंगे जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जायेगा। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जायेगी। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान तथा दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किये जायेंगे वर्तमान सरकारी योजनाएं पूर्ववत रूप से लागू रहेंगी।

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