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ह्वाट्सऐप्प के नये फीचर पर मेटा को सरकार का नोटिस

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ह्वाट्सऐप्प के नये फीचर पर मेटा को सरकार का नोटिस
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ह्वाट्सऐप्प के नये यूजरनेम फीचर पर सरकार की रोक 

मेटा को थमाया नोटिस, पूछा- क्यों न की जाए कार्रवाई? 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने मेटा को इस नोटिस का जवाब देने के लिए मात्र 3 दिनों का समय दिया है। जब तक सरकार इस मामले में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक ह्वाट्सऐप्प भारत में इस फीचर को लॉन्च नहीं कर पायेगा। 

नोटिस में सरकार ने क्या कहा? 

सरकार की ओर से जारी नोटिस में लिखा है, ऐसा महसूस होता है कि यह फीचर आॅनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और नकली पहचान वाले हमलों के मामलों को काफी हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे बुरे लोग पीड़ितों को लुभाने और मैसेज करने में मदद कर सकते हैं। 

सरकार ने पूछा आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाये? 

सरकार ने साफ कहा है कि जब आप जानते हैं कि इस नए फीचर से आॅनलाइन ठगी और स्कैम बढ़ेंगे, तो फिर देश के आईटी कानून (आईटी एक्ट 2000) और नियमों को तोड़ने के आरोप में आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाये? मेटा को इसका लिखित और विस्तृत जवाब देना होगा। 

सरकार को किस बात का है डर? 

  1. डिजिटल अरेस्ट और स्कैम बढ़ सकते हैं: सरकार का मानना है कि बिना फोन नंबर के सिर्फ यूजरनेम के जरिए मैसेज करने की सुविधा से अपराधी और स्कैमर्स आसानी से छिपे रह सकेंगे। इससे वे मासूम लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। 
  2. फर्जी पहचान का खतरा: इस फीचर के जरिए धोखेबाज किसी भी असली व्यक्ति, नामी कंपनी या सरकारी अधिकारी के नाम से मिलता-जुलता यूजरनेम बना सकते हैं। 
  3. सरकारी एजेंसियों की नकल: अपराधी खुद को सीबीआई, पुलिस या बैंक अधिकारी बताकर लोगों को डरा-धमका सकते हैं और ठगी को अंजाम दे सकते हैं।
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