राज काज

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Published / 2023-06-02 19:34:27
पीएम मोदी से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री

  • ऊर्जा से लेकर व्यापार तक भारत-नेपाल में 7 समझौते

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की यात्रा पर आए अपने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से गुरुवार को ऊर्जा, संपर्क और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में भारत-नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित व्यापक वार्ता की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुधवार को भारत की चार दिवसीय यात्रा शुरू की। 

दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-माओवादी (सीपीएन-माओवादी) के 68 वर्षीय नेता प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। नेपाली नेता की भारत यात्रा की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि मोदी और प्रचंड के बीच बातचीत का केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच संपर्क, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में गहरे सहयोग के साथ भारत और नेपाल के बीच सभ्यतागत संबंधों में बदलाव होगा। 

नेपाल, क्षेत्र में अपने समग्र रणनीतिक हितों के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर सदियों पुराने रोटी-बेटी संबंधों पर ध्यान दिया है। यह दोनों देशों के लोगों के बीच सीमा पार विवाह को संदर्भित करता है। नेपाल पांच भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करता है।

चारों ओर से जमीन से घिरा नेपाल वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। समुद्र तक नेपाल की पहुंच भारत के माध्यम से है और वह भारत से तथा उससे होते हुए अपनी आवश्यकताओं का एक प्रमुख अनुपात आयात करता है। 

साल 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार है। प्रचंड के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने बुधवार को कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, पारगमन, संपर्क और सीमा मुद्दों सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।

Published / 2023-06-02 19:27:33
सीएम हेमन्त सोरेन से मिले केजरीवाल और भगवंत मान

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री आवास, रांची में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान  ने औपचारिक मुलाकात की। 

इस अवसर पर झारखंड से राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, दिल्ली से राज्य सभा सांसद श्री  संजय सिंह एवं श्री राघव चड्डा, दिल्ली सरकार की   शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना एवं दिल्ली विधानसभा के सदस्य श्री विनय मिश्र मौजूद रहे।

Published / 2023-06-01 20:06:42
झारखंड : टैरिफ में 6.5% बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ा आप पर बोझ

झारखंड के लोगों को बिजली का झटका

टीम एबीएन, रांची। राज्य में 01 जून 2023 यानी आज से बिजली की नयी दर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए 17% वृद्धि प्रस्ताव को ठुकराते हुए 6.50% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी दी है। बिजली की दर में वृद्धि सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिससे 379.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व बिजली वितरण निगम को प्राप्त होगा। 

बढ़े हुए रेट-पहले का रेट 

  • घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता को अब देना होगा 5.80 रुपया प्रति यूनिट के साथ 50 रुपया फिक्स चार्ज घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता को पहले देना होता था 5.75 रुपया प्रति यूनिट के साथ 20 रुपया फिक्स चार्ज 
  • घरेलू शहरी उपभोक्ता को अब देना होगा 6.30 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज घरेलू शहरी उपभोक्ता को पहले देना होता था 6.25 रुपया प्रति यूनिट के साथ 75 रुपया फिक्स चार्ज 
  • घरेलू एचटी उपभोक्ता को अब देना होगा 6.15 रुपया प्रति यूनिट के साथ 150 रुपया फिक्स चार्ज घरेलू एचटी उपभोक्ता को पहले देना होता था 6.00 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज 
  • कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ता (5केवी से अधिक) को अब देना होगा 5.80 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज
  • कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ता (5केवी से अधिक) को पहले देना होता था 5.75 रुपया प्रति यूनिट के साथ 50 रुपया फिक्स चार्ज
  • कॉमर्शियल शहरी उपभोक्ता (5केवी से अधिक) को अब देना होगा 6.15 रुपया प्रति यूनिट के साथ 150 रुपया फिक्स चार्ज
  • कॉमर्शियल शहरी उपभोक्ता (5केवी से अधिक) को पहले देना होता था 6 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज 
  • कृषि और सिंचाई काम के लिए बिजली दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि फिक्स चार्ज में 20 के बदले अब 40 रुपया लगेगा।
  • इसी तरह उद्योग और इंस्टीच्यूशनल क्षेत्र में भी बिजली दरों में परिवर्तन किया गया है। 

200 पन्नों में आयोग ने दिया है फैसला

लंबी सुनवाई के बाद करीब 200 पन्नों में आयोग द्वारा दिये गये निर्णय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कई तरह के सुझाव भी दिये गये हैं। आयोग का यह निर्णय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में दिए गए प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आया है। 

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चैयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, सदस्य अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2022-23 और 2023-24 के प्रस्ताव को संयुक्त रुप से सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लेगा।

Published / 2023-06-01 18:19:22
रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी फिलबियूस बारला को कोर्ट के आदेश पर दो वेतन वृद्धि का दंड विलोपित

रविरंजन कुमार

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री फिलबियूस बारला को न्यायालय के आदेश के आलोक में 2 वेतन वृद्धि का दंड को विलोपित किया है। वर्तमान में जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका के पद पर पदस्थापित हैं।

श्री आशीष कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी बासुकीनाथ नगर पंचायत जिला दुमका में पदस्थापित है।

श्री फिलबियूस बारला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-703/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-447 (HRMS), दिनांक 05.02.2019 एवं संकल्प सं0-1763 (HRMS), दिनांक 15.04.2019 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के आलोक विलोपित किया है। जिसमें इन्हें दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया गया था।

श्री आशीष कुमार, झा0प्र0से0, (चतुर्थ सीमित बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज के विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया है।

क्या था आरोप

मनरेगा की योजनाओं में जेसीबी से कार्य कराने, बिना कार्य कराये राशि की निकासी करने, फर्जी मस्टररोल तैयार कर राशि की निकासी करने से संबंधित कुल 30 आरोप प्रतिवेदित किया गया।

इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री रंजीत कुमार लाल ने संकल्प जारी किया है।

Published / 2023-05-31 23:40:58
भारतीयों नोटों से इंधन से लेकर खाद तक बनता है...

  • बैंक में नष्ट करने के बाद करेंसी नोटों का ईंधन से लेकर खाद बनाने तक में होता है इस्तेमाल

एबीएन नॉलेज डेस्क। करेंसी नोट को जब बंद किया तो बैंकों के पास वापस आने के बाद उनको नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इनकी ईंटें या कंप्रेस करके ठोस गत्ता बना लिया जाता है। ये प्रक्रिया रिजर्व बैंक के दफ्तरों में ही पूरी की जाती है।

करेंसी नोटों को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उन्हें छोट-छोटे टुकड़ों में कतरा जाता है। रिजर्व बैंक के देश भर में मौजूद 19 दफ्तरों में नोट कतरने वाली 27 मशीनें हैं। ये मशीनें ही नोट को छोटे-छोटे टुकड़ों में कतरती हैं। इसके बाद इन कतरनों को कंप्रेस करके ठोस गत्ते में बदलती हैं।

नष्ट करेंसी नोट से बने इन ठोस गत्तों का फिर क्या होता है?

दरअसल, आरबीआई नष्ट किये गये करेंसी नोटों के इस्तेमाल में पर्यावरण और आर्थिक परिस्थतियों दोनों का खास ख्याल रखता है। इनका ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल से लेकर कई तरह से प्रयोग किया जाता है। इन ठोस गत्तों से फाइल, कैलेंडर और पेपर-वेट भी बनाये जाते हैं। 

इसके अलावा इनसे पेन बॉक्स, टी कॉस्टर, कप और छोटी ट्रे भी बनायी जाती हैं। अमेरिका में नोटों को नष्ट करने का काम सीक्रेट सर्विस करती है। अमेरिका में भी नष्ट किये गये नोटों से गिफ्ट आइटम्स बनाये जाते हैं।

जमीन में दबा दिये जाते हैं ठोस गत्ते

भारत समेत कई देशों में नष्ट की गई करेंसी से बने ठोस गत्तों को जमीन में दबा दिया जाता है। हालांकि, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे किसी तरह का मकसद हासिल नहीं हो पाता है। 

वहीं, इसे पर्यावरण के भी अनुकूल नहीं माना जाता है। वहीं, इससे किसी भी तरह के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। दरअसल, बेकार करेंसी को रीसाइकिल करने में सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल और पर्यावरणीय मसलों को ध्यान में रखा जाता है।

Published / 2023-05-31 21:29:09
झारखंड : अब मुखिया का मिलेगा 25,000 रुपये वेतन

  • कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने लिया फैसला, 39 प्रस्तावों पर लगायी मुहर

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है। पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत नियमावली में जनप्रतिनिधियों के मासिक वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गयी है, जिला परिषद अध्यक्ष को अब 12,000 वेतन मिलेगा जबकि मुखिया को ढाई हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा। झारखंड श्रम सेवा नियमावली के भाग 13 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। 

हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिये गये जिसमें तीन त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मुद्दा काफी अहम बताया जा रहा है। वहीं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 के संशोधन को स्वीकृति दी गयी है। 

गिरिडीह में सॉर्बेट के हॉस्पिटल के निर्माण की भी अनुमति दे दी गयी है। शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्रीयोजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी गयी है। इस तरह से कैबिनेट की बैठक में कुल 39 मामलों में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है। 

कैबिनेट की एक और अहम फैसले में जंगली जीव से क्षति मामले में अगर मृत्यु होती है तो 3 लाख से जबकि मकान क्षति होने पर 100000 रुपये का भुगतान सरकार करेगी। 

कैबिनेट की बैठक में झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन, शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की मंजूरी, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सचिवालय की तरह प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मंजूरी, जल सहियाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और साड़ी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले 

  1. डॉ श्वेता कुमारी लेस्लीगंज पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की लगी मुहर 
  2. झारखंड श्रम सेवा नियमावली के भाग 13 में संशोधन को मंजूरी 
  3. झारखंड राज्य में कार्यरत 4 सीएट स्कूल में कर्मियों के मानदेय में वृद्धि 
  4. झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 23 में संशोधन को मंजूरी 
  5. सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी 
  6. गिरिडीह के बगोदर सरिया में अनुमंडल स्तरीय न्यायालय को मंजूरी 
  7. झारखंड पशुपालन संवर्ग के नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी 
  8. सहायक आचार्य संशोधन नियमावली 23 के गठन की स्वीकृति 
  9. जल सहियाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और साड़ी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली 
  10. श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सचिवालय की तरह प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मंजूरी 
  11. पारा मेडिकल कर्मियों के नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन को स्वीकृति 
  12. झारखंड सरकार के राइट वे पॉलिसी में आंशिक संशोधन को स्वीकृति 
  13. त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मासिक मानदेय और भत्ता में वृद्धि, जिला परिषद अध्यक्ष को अब 12 हजार मिलेगा, मुखिया को 2500 मिलेगा मानदेय 
  14. झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन 
  15. आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली को झारखंड के राजपत्र में अधिसूचित करने को मंजूरी 
  16. शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना की शुरूआत की मंजूरी 
  17. गिरिडीह में 100 बेड के हॉस्पिटल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत 
  18. जंगली जीव से क्षति मामले में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा दो लाख से तीन लाख, मकान क्षति होने पर एक लाख मिलेगा

Published / 2023-05-31 20:13:10
झारखंड मंत्रालय में 31 मई 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

टीम एबीएन, रांची।

  • झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 ( समय - समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • श्री गौरांग महतो, झा०प्र० से० (कोटि क्रमांक- 855/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध संकल्प सं0-17524 (HRMS), दिनांक- 06.10.2022 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
  • विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अन्तर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • रैसा जलाशय योजना के लिए रुपये 24460.025 लाख (दो सौ चौवालीस करोड़ साठ लाख दो हजार पाँच सौ) मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau), झारखण्ड, राँची में कार्यरत Sweeper (On Contract) झाडुकश एवं माली (संविदा) के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
  • पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव
  • कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के दिनांक - 13.02.2015 संकल्प संख्या-1346, एवं संकल्प संख्या - 4871, दिनांक - 20.06.2019 के आलोक में अनियमित रूप से चालक पद पर नियुक्त कर्मी श्री अजीमुलहक अंसारी की सेवा नियमितीकरण करते हुए स्थायी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत चाण्डिल अंचल के मौजा- मानीकुई,  रकबा 0.28 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 41,26,654 /- (एकतालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ चौवन) रूपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ सिटी गैस स्टेशन निर्माण हेतु व्यवसायिक प्रयोजनार्थ मेसर्स गेल गैस लि० (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
  • डॉ० श्वेता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेस्लीगंज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • विभागीय अधिसूचना सं०-544 दिनांक–01.04.2022 द्वारा निर्गत झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2022 के प्रवृत होने के पूर्व नियुक्त श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के पदधारक/पदाधिकारी को उक्त नियमावली के भाग-6 के नियम-13 के उपनियम (3) में उल्लेखित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के प्रावधानों से विमुक्ति किये जाने हेतु नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • State Court Management System Committee के स्थायी सचिवालय की स्थापना में 02 (दो) सहायक एवं 02 (दो) आदेशपाल के कुल 04 (चार) अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली ( भर्ती पद्धति), 2016 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जानी वाली पीएम श्री योजना के स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के विषय-झारखण्ड राज्य के ट्रायल कोर्ट (Trial Courts) के लिए बयान ढंकको (Deposition Typists) के 75 (पचहत्तर) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • धनबाद जिलान्तर्गत बाघमारा अंचल के मौजा-कपुरिया अंतर्निहित कुल रकबा 0.05 एकड़ गैर आबाद खास, किस्म पुरातन पतित काविल आबाद खाते की भूमि कुल देय राशि 5,16,860/- (पाँच लाख सोलह हजार आठ सौ साठ) रूपये मात्र की अदायगी पर श्रीमती संगीता देवी, पति - श्री गौतम कुमार, सा०-लालबंगला, थाना-महुदा, जिला-धनबाद के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पम्प तक आवागमन के प्रयोजन हेतु 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • राँची जिलान्तर्गत अंचल नगड़ी, मौजा-मुडमा के विभिन्न प्लॉटो में अंतर्निहित कुल रकबा 1.57 एकड़ एच०ई०सी० से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि 11,23,13,679/ - (ग्यारह करोड़ तेईस लाख तेरह हजार छः सौ उन्नासी) रूपये मात्र की अदायगी पर बैंक ऑफ इण्डिया (BOI) के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु बैंक ऑफ इण्डिया को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
  • सी० वी० रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय, विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप ख एवं ग के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।
  • आधार प्रमाणीकरण शुल्क में छूट के निमित्त AEBAS (आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली) को आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ( यथा संशोधित) की धारा-4 (4) (b) (ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत झारखण्ड के राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2015-सह-यथासंशोधित झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 के संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  • अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखण्ड को राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) एवं जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के अनुशासनिक प्राधिकार घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना हेतु प्रशासन, शिविर व्यय तथा पॉवर फ्लाइंग, ग्लाइडिंग एवं एयरो मोडलिंग मद अन्तर्गत व्यय हेतु रू० 1612.24 लाख (सोलह करोड़ बारह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र की राशि का बजटीय उपबंध झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना पूर्व राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2028-24 से 2025-26 के दौरान गिरिडीह जिला के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के अपन निर्माण की योजना हेतु कुल 54,21,54,650 /-(चौवन करोड़ एक्कीस लाख चौवन हजार छः सौ पचास) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन के स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
  • जल सहियाओं के द्वारा JJM & SBM (G) अंतर्गत निर्धारित मासिक कार्यों /गतिविधियों को Jhar Jal Mobile App के माध्यम से Entry / Upload करने हेतु प्रत्येक जल सहिया को एक अदद Tablet (One Time) एवं दो अदद साड़ी (वार्षिक) उपलब्ध कराने हेतु कुल समेकित राशि रूपये 3907.72 लाख (उनचालीस करोड़ सात लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र की योजना की स्वीकृति दी गई।
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन तथा दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई।
  • पाकुड़ जिला अन्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के पछवाड़ा नौर्थ कोल ब्लॉक रकबा 1218.00 हे० क्षेत्र पर मेसर्स डब्लू०बी०पी०डी०सी०एल० के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
  • श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पदों का सृजन एवं अनुपयोगी पदों का प्रत्यर्पण तथा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  • केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना की स्वीकृति  दी गई।
  • राज्य अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय/अराजकीय पुस्तकालयों का मास्टर सोबरन माँझी पुस्तकालय योजना के अन्तर्गत स्थापना, विकास एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई।
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार की झारखण्ड संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नीति 2015 (वर्ष 2019, 2021 एवं 2022 में यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार की Jharkhand Right of Way (RoW) Policy for Laving OFC, 2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं पदधारकों को भुगतेय विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी एवं भुगतान की शर्तों में परिवर्तन हेतु झारखण्ड पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2023 की स्वीकृति दी गई।

Published / 2023-05-31 18:01:33
6 जून से विद्यासागर स्टेशन पर रुकेगी मौर्या एक्सप्रेस और पुरी-पटना बैद्यनाथधाम ट्रेन

एबीएन न्यूज नेटवर्क, दुमका/रांची। झारखंड में दुमका लोकसभा क्षेत्र से जुड़े जामताड़ा जिले के विद्यासागर स्टेशन पर 06 जून से हटिया-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस और पूरी-पटना बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस अब अप में भी रुकेगी। रेलवे बोर्ड ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दुमका के सांसद सुनील सोरेन 06 जून को जामताड़ा जिले के विद्यासागर स्टेशन में आयोजित एक कार्यक्रम में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर सारठ के विधायक रणधीर सिंह भी मौजूद होंगे। उल्लेखनीय है कि यह दोनों ट्रेन पहले विद्यासागर स्टेशन पर रुका करती थी। 

कोरोना काल में इस स्टेशन पर अप में इन ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था। कोराना काल के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू होने पर सिफर् डाउन में ही यह रुका करती थी, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

वहीं सांसद सोरेन जब भी क्षेत्र में भ्रमण के सिलसिले में इस इलाके में जाते थे तो जनता द्वारा उनसे इन दोनों ट्रेन का अप में फिर से ठहराव शुरू करने की मांग की जा रही थी। सांसद सोरेन ने स्थानीय लोगों की मांग को लेकर रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी से बात की और इन दोनों का ठहराव सुनिश्चित किया गया। श्री सोरेन ने जनता की इस मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव के प्रति आभार जताया है।

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